जिला सिवनी मध्यप्रदेश
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बाल श्रम उन्मूलन पर कार्यशाला आयोजित
सी एन आई न्यूज शिवनी 12 जून 2024 - मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार बाल श्रम निषेध दिवस दिनांक 12 जून 2024 के अवसर पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश एव अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री सतीश चन्द्र राय के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिवनी द्वारा श्रम विभाग सिवनी के सहयोग से बाल श्रम उन्मूलन के उद्देश्य से जिले में पैरालीगल वालेन्टियर्स को विशेष जागरुकता अभियान के अधीन माइक्रो लीगल लिट्रेसी कैम्प आयोजित करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त अवसर पर अभियान को क्रियान्वित किये जाने हेतु श्रम विभाग सिवनी के समन्वय से कलेक्टर कार्यालय सिवनी के सभागार में महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रम विभाग, शिक्षा विभाग, बाल कल्याण समिति के सदस्यों, जिले में श्रम उन्मूलन हेतु कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों की बैठक एवं कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें जिला सिवनी में स्थापित कारखाने, ढाबे, औद्योगिक क्षेत्र जैसे खदान, ईंट भट्टे, गैरेज इत्यादि में कार्यरत बालकों को जागरुक किये जाने, बाल श्रम को प्रतिसिद्ध किये जाने के साथ ही बालकों की विमुक्ति पश्चात् उनके पुनर्वास से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। उक्त कार्यशाला के अधीन सिवनी शहर के साथ ही अन्य विभिन्न जिले के तहसील क्षेत्रों केवलारी, धनौरा, कुरई, लखनादौन, बरघाट, घंसौर, छपारा इत्यादि क्षेत्रों में भी सघन प्रचार-प्रसार निरीक्षण कार्यवाही सम्पन्न किये जाने हेतु आवश्यक विचार-विमर्श किया गया। उक्त कार्यशाला में अपर कलेक्टर सुश्री सुनीता खण्डायत एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री राजेश सक्सेना द्वारा विभिन्न निर्देश अभियान के सुचारु संचालन हेतु श्रम विभाग एवं एन.जी.ओ. को प्रदान किये गये। कार्यशाला में जिला कार्यक्रम अधिकारी अभिजीत पचौरी, वरिष्ठ श्रम निरीक्षक एस. के. सोनकर, श्रम निरीक्षक श्रीमती तुलसी सीरेम, एन.जी.ओ. सरला नेचर सोसायटी, जनसेवा समिति, बाल संरक्षण अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय शिवनी की पैरालीगल वालेन्टियर श्रीमती राजेश्वरी-जितेन्द्र सिंह उपस्थित रहें।
No comments:
Post a Comment
Please do not enter any spam link in the comment box.