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Thursday, July 25, 2024

8 वर्ष की मासूम के साथ अश्लील कृत्‍य करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

 जिला सिवनी मध्यप्रदेश

8 वर्ष की मासूम के  साथ अश्लील कृत्‍य करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास



सी एन आई न्यूज 

सिवनी। दिनांक 24/07/2024 पुलिस अधीक्षक सिवनी,द्वारा इस प्रकरण को जघन्‍य सनसनी खेज की श्रेणी में रखा गया था एंव इसकी विवेचना गंभीरता पूर्वक बरघाट के थाना प्रभारी के द्वारा की गई थी, नाबालिग पीड़िता उम्र 8 वर्ष की मां ने थाना बरघाट में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह दिनांक 1 नवम्बर 2023 के शाम को घर पर खाना बना रही थी और उसकी नाबालिग बच्ची 8 वर्ष आंगन में खेल रही थी। उसी समय मौके का फायदा उठाकर आरोपी गोलू उर्फ रविन्द्र पिता रामकुमार मरकाम उम्र 23 वर्ष आया और उसे अपने साथ दुकान ले गया।

थोड़ी देर तक नाबालिग पीड़िता नहीं आयी तो मोहल्ले में पता करने पर आरोपी गोलू उर्फ रविन्द्र के साथ आते हुए दिखी, आरोपी गोलू से पूछे कि कहां ले गया था तो कहने लगा कि ऐसे ही ले गया था कहकर वह भाग गया, नाबालिग पीड़िता को घर लाकर पूछने पर उसने बतायी कि करीब 8:00 बजे रात को आरोपी गोलू ने दुकान ले जाने का कहकर बन्धी तरफ ले गया और गलत नियत से अपना गमछा बिछाकर जबरदस्ती अश्लील हरकतें करने लगा, जब वह रोने लगी और छुटाने की कोशिश करने लगी तो आरोपी गोलू ने छोड़ दिया।

सूचना मिलने पर पुलिस के द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 631/2023 धारा 376AB भादवि एवं धारा 5m,6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।

। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय विशेष न्‍यायाधीश (पाक्‍सो), जिला सिवनी के न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया। शासन की ओर से श्रीमति दीपा ठाकुर, विशेष लोक अभियोजक सिवनी के द्वारा गवाहो और सबूतो को प्रस्‍तुत किया गया एंव विधि संगत तर्क प्रस्‍तुत किए गए एंव आरेापी को कडी से कडी सजा देने एंव पीडिता को प्रतिकर दिलाये जाने की मांग की गई एंव तर्क दिया गया कि अभियुक्‍त के द्वारा मासूम पीडिता के साथ ऐसा घिनौना कृत्‍य किया जाना समाज में एक बुरे परिणाम की ओर इंगित करता है।

जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी के सबूतो एवं तर्को से सहमत होते हुए माननीय विशेष् न्‍यायाधीश महोदय द्वारा आज दिनांक 24/07 /2024 को निर्णय पारित करते हुए आरोपी गोलू उर्फ रविन्द्र को, धारा 376(AB) भादवी में आजीवन कारावास एवं 1000 रु जुर्माना तथा धारा 5M,6 पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास एवं 1000 रु जुर्माना से दंडित किया है।। प्रदीप कुमार भौरे, मीडिया सेल प्रभारी/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, सिवनी।

जिला ब्यूरो छब्बी लाल कमलेशिया की रिपोर्ट

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