थाना- कुकदुर
जिला कबीरधाम छ ग
अपराध क्रमांक 102/24 धारा 137(2) भा.न्या. स. की अपहृत बालिका को कुकदूर पुलिस द्वारा दस्तयाब किया
नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले अजीत धुर्वे पिता विशाल धुर्वे उम्र 22 साल ग्राम सरपानी थाना कुकदुर जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ को कुकदुर पुलिस ने किया गिरफ़्तार।
मामले का संक्षिप्त :- इस प्रकार है नाबालिक के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराया की इसकी नाबालिग पुत्री दिनांक 27.07.2024 को घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 102/24 धारा 137(2) भा. न्या. स. के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया कि नाबालिग लड़की कही चले जाना/अपहरण होने पर मामले की गंभीरता को देखते हुए सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया जिस पर से पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव के निर्देशानुसार, अति.पु. अधि. विकास कुमार (भापुसे), अति.पु.अधि. पुष्पेंद्र बघेल और पु.अनु.अधिकारी पंडरिया पंकज पटेल के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी व्यास नारायण चुरेंद्र द्वारा थाना स्तर पर टीम तैयार की गई कि उक्त टीम द्वारा अपहृत नाबालिग लड़की की पता साजी हेतु लगातार आसपास और संभावित ठिकानों में पतासाजी कर संदेहियो से लगातार पूछताछ करती रही कि पतासाजी दौरान साइबर सेल के सहयोग से अपहृता को ग्राम खोर्दा थाना बिलासपुर के खान मछली फार्म से नाबालिक को संदेही अजीत के कब्जे से बरामद कर दस्तयाब किया जाकर नाबालिक का महिला पुलिस अधिकारी से पुछताछ कथन कराया गया जो नाबालिक पीड़िता ने अपने कथन में बताई की अजीत ध्रुवे पिता विशाल ध्रुवे ग्राम सारपानी निवासी द्वारा दिनांक धटना को पीड़िता को शादी का प्रलोभन देकर, बहला फुसलाकर भगाकर ले गया और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक सम्बंध बनाया है की मामले में धारा 87, 64(2) भा.न्या.स. एवं 06 पोक्सो एक्ट जोड़ी गई बाद नाबालिक को उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया, आरोपी अजीत ध्रुवे पिता विशाल ध्रुवे उम्र 22 साल ग्राम सारपानी थाना कुकदूर के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाए जाने पर से आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्याययिक रिमांड पर माननीय न्यायलय पेश किया गया । उक्त कार्यवाही में निरीक्षक व्यासनरायण चुरेंद्र, सहायक उप निरीक्षक प्रहलाद चंद्रवंशी, आर. 506 विनोद चतुर्वेदी और साइबर सेल का विशेष योगदान रहा l
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