बीस वर्षों से फरार गिरफ्तारी वारंटी जेल दाखिल
अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
बालोद - जिले के थाना दल्लीराजहरा के अपराध क्रमांक 86/2001 धारा 307, 325 ,34 आईपीसी के मामले में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर (छ.ग.) से जारी आरोपी बिट्टू उर्फ परमजीत सिंह पिता सतनाम सिंह उम्र 19 वर्ष (वर्तमान उम्र 45 वर्ष) निवासी चिखलाकसा थाना राजहरा जिला बालोद (छ.ग.) का गैर जमानतीय वारंट प्राप्त हुआ था। आरोपी का चिखलाकसा में उसके रिश्तेदारों से पुछताछ किया गया जो बिटूटू उर्फ परमजीत सिंह को ट्रक ड्रायवरी का काम करना तथा विगत बीस - बाईस वर्षों से नहीं देखना व उनसे किसी प्रकार से कोई संपर्क नहीं होना बताते थे। वारंटी बिट्टू उर्फ परमजीत सिंह के पतातलाश क्रम में उसकी पत्नि व बच्चों के बारें में पता किया गया। रिश्तदारों व मुखबिरों से पता चला कि बिट्टू उर्फ परमजीत सिंह ग्राम कारुटोला की लड़की से शांतिबाई से प्रेम प्रसंग किये है , शांतिबाई की मां वर्तमान में ग्राम मुड़पार (थाना मंगचुवा) में निवास करना पता चला। ग्राम मुड़पार में शांतिबाई की मां अग्नि बाई से वारंटी बिट्टू उर्फ परमजीत सिंह व शांतिबाई के बारे में पूछताछ किया गया जो विगत कई वर्षों से हैदराबाद क्षेत्र में रहकर रोजी मजदूरी करना बताई तथा दोनो के पास कोई फोन/मोबाईल नम्बर नहीं होना व कभी कभार एक - दो दिन के लिये गांव आना बताने पर मुखबिर तैनात किया गया। मुखबिर से सूचना के आधार पर पता चला कि वारंटी बिट्टू उर्फ परमजीत सिंह विगत आठ - दस दिनों से खड़गांव क्षेत्र में घूम रहा है जिसका पतातलाश किया गया। खड़गांव में आपत्तिजनक स्थिति में दिखे तथा पुलिस को देखकर भागने का प्रयास कर रहे थे जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। वारंटी बिट्टू उर्फ परमजीत सिंह को उसके रहने के स्थानों के बारें पुछताछ किया जो विगत बीस - बाईस वर्षों से हैदराबाद में रहकर रोजी मजदूरी करना बताया तथा एक-दो वर्षों में कभी कभार एक-दो दिन के लिये चिखलाकसा व मुड़पार आना फिर वापस हैदराबाद चले जाना बताये तथा मोबाईल फोन उपयोग नहीं करना बताया। वारंटी बिट्टू उर्फ परमजीत सिंह को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायालय बालोद जिला बालोद छ.ग. में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जिला जेल बालोद में निरूद्ध किया गया।


















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