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Friday, August 23, 2024

शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने युक्ति युक्त करण नियम ऑनलाइन अवकाश नियम में संशोधन करने सहित विभिन्न समस्याओं के संबंध में कलेक्टर और डीईओ को ज्ञापन सौंपा।

 राजनांदगांव 



शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने  युक्ति युक्त करण नियम ऑनलाइन अवकाश नियम में संशोधन करने सहित विभिन्न समस्याओं के संबंध में कलेक्टर और डीईओ को ज्ञापन सौंपा।



राजनांदगांव।प्रदेश के एलबी संवर्ग के समस्त शिक्षकों का साझा मंच छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा  के प्रांतीय संचालक मनीष मिश्रा ,वीरेंद्र दुबे ,विकास राजपूत ,संजय शर्मा के निर्देशानुसार  22 अगस्त को पूरे प्रदेश भर में 2 अगस्त   2024 को जारी युक्ति युक्त करण नियम, ऑनलाइन अवकाश नियम में संशोधन करने और शिक्षक एलबी संवर्ग के मुख्य मांगों के संबंध में विभिन्न जिला मुख्यालय में कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया।


उक्त ज्ञापन मुख्यमंत्री  छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर

. सचिव , स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर,और संचालक लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन नवा रायपुर के नाम सौंपा गया है।


  इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा जिला इकाई राजनांदगांव द्वारा जिला संचालक गण रमेश कुमार साहू ,गोपी वर्मा ,छन्नू साहू की अगवाई में कलेक्टर राजनांदगांव और जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव को ज्ञापन सौंपा गया।

छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के जिला पदाधिकारियों ने बताया कि 


छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का क्र.एफ.2-24/2024/20-तीन नवा रायपुर दिनांक 02/08/2024 के तहत 


 स्कूल शिक्षा विभाग में वर्तमान में प्रक्रियाधीन युक्तियुक्तकरण के लिए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी संदर्भित निर्देश शिक्षा की गुणवत्ता, छात्रहित, शिक्षक व पालक हितों के प्रतिकूल है।अतः स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 2 अगस्त 2024 को जारी युक्तियुक्तकरण नियम में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित सुझाव / मांग तथा विसंगति पूर्ण आनलाईन अवकाश में सुधार व शिक्षक एल बी संवर्ग के मुख्य मांगो के सम्बंध में ज्ञापन सौंपा गया ताकि विसंगतियों और विभिन्न समस्याओं का निराकरण हो सके।



प्राचार्य, व्याख्याता, शिक्षक, प्रधानपाठक (प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक) के पदों पर पहले पदोन्नति किया जावे।


2008 के सेटअप में पूर्व माध्यमिक शाला में जिसमें न्यूनतम छात्र संख्या पर एक प्रधान पाठक एवं चार शिक्षक पदस्थ करने का नियम बनाया गया था, और इसी के आधार पर भर्ती व पदोन्नति विभाग द्वारा की गई है, एक पद घटाने से एक शिक्षक तो स्वमेव अतिशेष हो जाएंगे यह नियम व्यवहारिक नहीं है, तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उलंघन है।अतः 2 अगस्त 2024 के युक्तियुक्तकरण नियम में न्यूनतम विद्यार्थी संख्या पर भी एक प्रधान पाठक एवं चार शिक्षक का सेटअप स्वीकृत किया जावे।


 


2008 के सेटअप में प्राथमिक शाला में न्यूनतम छात्र संख्या पर एक प्रधान पाठक व दो सहायक शिक्षकका पद स्वीकृत किया गया था, वर्तमान मा कयनतम म कर दिया गया है यह व्यवहारिक नहीं है, तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उलंघन है, वर्तमान में अक पद काम के युक्तियुक्तकरण नियम में न्यूनतम विद्यार्थी संख्या पर एक प्रधान पाठक एवं दो सहायक शिक्षक का सेटअप स्वीकृत किया जावे।


 प्रधान पाठक का पद समाप्त करने वाला इस युक्तियुक्तकरण नियम से सहायक शिक्षक व शिक्षक की पदोन्नति 50 प्रतिशत तक कम होगी, इससे शिक्षकों के पात्रति के अवसर कम होंगे जो पूर्णतः अनुचित है।


प्रत्येक प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक शाला का स्वतंत्र अस्तित्व हो जिसके नियंत्रण व शिक्षण व्यवस्था के लिए स्वतंत्र प्रधान पाठक जरूरी है, इससे सहायक शिक्षक व शिक्षकों को पदोन्नति भी मिलेगी।


बालवाड़ी संचालित स्कूलों में बालवाड़ी 1 व प्राथमिक 5 कुल 6 कक्षा के संचालन हेतु न्यूनतम संख्या में भी 1 अतिरिक्त सहायक शिक्षक दिया जावे।


2 अगस्त 2024 को जारी युक्तियुक्तकरण नियम से शाला में पदों की संख्या कम किया गया है इससे नई भर्ती नहीं होने से प्रशिक्षित बेरोजगारों के साथ भी अन्याय होगा।


स्वामी आत्मानंद शालाओ में प्रतिनियुक्ति के शिक्षकों व शालाओ पर नियम की प्रभावशीलता पर बड़ा प्रश्नचिन्ह है।


 युक्तियुक्तकारण से उच्चतर विद्यालय में काम का बोझ बढ़ जाएगा जिससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पालन सही तरीके से नहीं हो पायेगा। इस पूरी प्रकिया में समय / शासकीय सम्पत्तियो (रिक्त भवन जो खंडहर हो सकता है) एवं छात्रों के भविष्य पर कुठाराघात होगा।


एक ही परिसर में उच्चत्तर शाला में निचले शाला को मर्ज करना स्वतंत्र शाला के नियंत्रण व शिक्षण व्यवस्था पर विपरीत असर डालेगा।


 प्राथमिक शाला व माध्यमिक शाला में न्यूनतम शिक्षक संख्या घटाया गया है इससे इन शालाओ के शिक्षण स्तर में गिरावट आएगा।


बस्तर संभाग के विभिन्न जिलों में संचालित पोटा के बेन में विभागीय सेट-अप स्वीकृत किया जावे।


 युक्तियुक्तकारण की संपूर्ण प्रक्रिया सार्वजनिक की जाये तथा दावा आपत्ति करने व उसके निराकरण का समुचित अवसर प्रदान किया जावे।


स्कूल शिक्षा विभाग भविष्य में. भी शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मामलों में एकतरफा आदेश निर्देश जारी करने से पहले कर्मचारी संगठनों से चर्चा कर सर्वसम्मत व प्रभावी कदम उठाए।

ऑनलाइन अवकाश  के संबंध में संघर्ष मोर्चा के जिला पदाधिकारियों ने बताया कि


स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा एजुपोर्टल में ऑनलाइन अवकाश के सम्बंध में नियम बनाया गया है वह विसंगतिपूर्ण है, जिसमें सुधार करने की जरूरत है।


मेडिकल अवकाश, अर्जित अवकाश, संतान पालन अवकाश लेने के एक सप्ताह के अंदर एजुपोर्टल में ऑनलाइन एंट्री का ऑप्शन दिया जावे।


आकस्मिक अवकाश व एच्छिक अवकाश को ऑफ लाइन आवेदन देने की प्रक्रिया को यथावत रखा जावे।


साथ ही शिक्षक एल बी संवर्ग का एक सूत्रीय मांग की ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया जिसमें 


पूर्व सेवा की गणना कर प्रथम नियुक्ति तिथि से सही वेतन का निर्धारण कर, सहायक शिक्षकों की 


वेतन विसंगति दूर कर / क्रमोन्नत वेतनमान का निर्धारण कर, पुरानी पेंशन निर्धारित करे एवं कुल 20 वर्ष की पूर्ण सेवा में पुरानी पेंशन प्रदान किया जावे। ज्ञापन सपना के दौरान छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा की जिला संचालक गण रमेश कुमार साहू ,गोपी वर्मा ,छन्नू साहू  पदाधिकारियों में शैलेंद्र यदु,शरद शुक्ला,  मिलन साहू,ओम प्रकाश साहू , हंस कुमार मेश्राम,अमिताभ दुफारे, अजय कड़व, देवेन्द्र कुमार साहू, सुशील शर्मा,प्यारेलाल साहू ,हीरालाल मौर्य, कीरत कुमार गणवीर, रोशन लाल साहू, कृष्ण राव  डेकाटे ,बृजेश वर्मा, मनोज कुमार वर्मा,मुकेश कुमार नायक ,नरेश कुमार साहू, लेख दास साहू, श्रीमती दीपिका साहू ,श्रीमती शशि ठाकुर ,चंद्रशेखर विजय वार ,मनीष बडोले, बंदीश नेम पांडे, अमीन कुरैशी,  रेसू लाल सिन्हा ,पंचराम साहू ,भरत साहू, उमेश देश लहरा, माधव साहू ,मुकेश देवांगन ,मुकेश साहू ,नेक राम साहू अखिलेश सिन्हा, बलदाऊ राम साहू दीपक कुमार साहू सहित बड़ी संख्या मोर्चा के जिला पदाधिकारी, चारों ब्लाक राजनांदगांव, डोंगरगढ़, डोंगरगांव,छुरिया के पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित थे।


सी एन आई न्यूज़ के लिए संतोष सहारे की रिपोर्ट

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