रायपुर छत्तीसगढ।
छ.ग.पंचायत राज अधिनियम 1993 की घारा 131 में पेंशन का प्रावघान होने के बावजूद भी पेंशन भुगतान से वंचित हो रहे हैं
, जिला जनपद पंचायत के सेवानिवृत्त कर्मचारीगण प्रदेश कार्यालय कर्मचारी भवन , शहीद भगत सिंह चौक , मरीन ड्राईव रायपुर में दिनांक 24/10/2024 को ञिला जनपद पंचायत रायपुर के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन भुगतान को लेकर बैठक आयोजित की गई।
जिसमें भारतीय पेंशनर्स संघ के प्रांताध्यक्ष वीरेन्न नामदेव , जिलाष्यक्ष श्रीराम बोहरे सहित अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति में छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियमं 1993 की घारा 131 के प्रावघानों के तहत लंबित पेंशन भुगतान सहित शासन स्तर पर विहित प्राधिकारी की नियुक्ति नियम बनाने एवं स्टाम्प शुल्क की राशि में वेतन के साय पेंशन राशि शामिल करने सहित अन्य विषय पर विस्तार से चर्चा की गईं। जिसमें मारतीय पेंशनर्स संघ के प्रांताप्यस के नेतृत्व में शासन के सभी मांगों सहित सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन भुगतान के लिये ययाशीघ आदेश जारी करवाने का निर्णय लिया गया। साय ही प्रांताध्यक्ष महोदय के द्वारा समी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को महासंघ में जुड़ने एवं आजीवन सदस्यता ग्रहण करने की अपील की गई। इस बैठक में टी.एन.अवसरिया , डी.के.महोबिया , भगवानलाल साहू , रमेश सिंह वाकुर , आर.पी. साहू , संकीर्तनलाल साहू , तेजराम डड़सेना , अल्ताफ खान सहित अन्य सेवानिवृत्त कर्मचारी उपस्थित रहे।



















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