एसएसपी विजय अग्रवाल ने किया आरोपियों को सजा दिलाने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित
अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
बलौदाबाजार भाटापारा - पुलिस अधिकारी / कर्मचारियों द्वारा किये गये उत्कृष्ट जांच एवं विवेचना कार्यवाही पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा अलग-अलग मामलों में आरोपियों को कारावास एवं अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया है। अपनी तत्परता एवं उत्कृष्ट जांच विवेचना कार्यवाही से आरोपियों को माननीय न्यायालय से सजा दिलाने वाले पुलिस अधिकारी / कर्मचारियों की सराहना एवं प्रशंसा करते हुये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल द्वारा इन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।
सम्मानित पुलिस अधिकारी कर्मचारीगण -
निरीक्षक केसर पराग बंजारा - थाना लवन में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 306/2023 धारा 341, 294, 323, 506, 354 भादवि 08 पाक्सो एक्ट के प्रकरण में माननीय अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) बलौदाबाजार द्वारा विचारण पश्चात अभियुक्त थानेश्वर साहू को प्रकरण में दोषी पाकर न्यायालय उठने तक की सजा एवं 100 रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
निरीक्षक रघुवीर ठाकुर - थाना कसडोल में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 956/2022 धारा 452 , 376 , 506 , भादवि 04 , 06 पाक्सो एक्ट के प्रकरण में माननीय अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) बलौदाबाजार द्वारा विचारण पश्चात प्रकरण के अभियुक्त दिलीप कैवर्त 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
निरीक्षक लखेश केंवट- थाना कसडोल में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 561/2023 धारा 363 , 366 , 376, (3) भादवि 04 पाक्सो एक्ट के प्रकरण में माननीय अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) बलौदा बाजार द्वारा विचरण पश्चात प्रकरण के अभियुक्त अजय साहू को दोषी पाकर आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया।
सहायक उप निरीक्षक राजेश सेन - थाना पलारी में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 600/2023 धारा 354 , 354(क) , 354(घ)भादवि, 08 पाक्सो एक्ट के प्रकरण में माननीय अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) बलौदाबाजार द्वारा विचरण पश्चात अभियुक्त उमेश्वर उर्फ उमेश ध्रुव को प्रकरण में दोषी पाकर 03 वर्ष आश्रम कारावास एवं 10000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
सहायक उप निरीक्षक अश्वनी पडवार - थाना कसडोल में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 354/2015 धारा 302 , 323 भादवि के प्रकरण में माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बलौदाबाजार द्वारा विचरण पश्चात प्रकरण के अभियुक्त नकुल कैवर्त को प्रकरण में दोषी पाकर आजीवन कारावास से दंडित किया गया।
सहायक उप निरीक्षक सुनील खूंटे एवं प्रधान आरक्षक धनंजय यादव - थाना लवन में पंजीबद्ध अपराध क्र. 268/2023 धारा 294 , 506बी , 323, 307, 325 भादवि के प्रकरण में माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बलौदाबाजार द्वारा प्रकरण के अभियुक्त मिथिलेश कुमार पटेल को प्रकरण में दोषी पाकर 03 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
सहायक उप निरीक्षक ईश्वर टोप्पो - थाना भाटापारा ग्रामीण में पंजीबद्ध अपराध क्र. 572/2023 धारा 302 भादवि के प्रकरण में माननीय अपर सत्र न्यायाधीश बलौदाबाजार द्वारा प्रकरण के अभियुक्त दुर्गेश पाल को दोषी पाकर 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
सहायक उप निरीक्षक विष्णु टंडन- थाना सिमगा में पंजीबद्ध अपराध क्र. 361/2023 धारा 363 , 366 , 376 भादवि 04 , 06 पाक्सो एक्ट के प्रकरण में माननीय अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) भाटापारा द्वारा विचारण पश्चात अभियुक्त घनश्याम निषाद को प्रकरण में दोषी पाकर 03 माह कारावास एवं 500 रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
सहायक उप निरीक्षक कमल किशोर देवांगन एवं संजीव सिंह - थाना पलारी में पंजीबद्ध अपराध क्र. 238/2023 धारा 363 , 366 , 376 , 360 भादवि 06 पाक्सो एक्ट के प्रकरण में माननीय और सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) बलौदाबाजार द्वारा विचारण पश्चात प्रकरण के अभियुक्त सीप्पू भटनागर को प्रकरण में दोषी पाकर आजीवन कारावास से दंडित किया गया है।
सहायक उप निरीक्षक जीवन लाल वर्मा - थाना लवन में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 112/2023 धारा 363 , 366 , 376(2) , 34 भादवि 06 पाक्सो एक्ट के प्रकरण में माननीय अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) बलौदाबाजार द्वारा विचारण पश्चात प्रकरण के अभियुक्त मनोज राजपूत एवं एक अन्य को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया।
प्रधान आरक्षक 159 संत कुमार बिंझवार - थाना सिटी कोतवाली के अपराध क्र. 229/2023 धारा 294 , 506 , 436 भादवि के प्रकरण में माननीय सत्र न्यायाधीश बलौदाबाजार द्वारा विचारण पश्चात प्रकरण के अभियुक्त नंदकुमार पटेल को दोषी पाकर 295 दिवस कारावास एवं 500 रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
प्रधान आरक्षक 63 मोहम्मद अरशद खान - थाना पलारी में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 333/2023 धारा 363 , 366 , 376 , 34 भादवि 08 पाक्सो एक्ट के प्रकरण में माननीय अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) बलौदाबाजार द्वारा विचारण पश्चात प्रकरण के अभियुक्त विनोद एवं एक अन्य को प्रकरण में दोषी पाकर 10 वर्ष आश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
महिला प्रधान आरक्षक 242 गंगोत्री ध्रुव - थाना पलारी के अपराध क्रमांक 443/2023 धारा 294 ,323 ,506 ,354 ,456 भादवि एवं 08 पाक्सो एक्ट के प्रकरण में माननीय अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) बलौदाबाजार द्वारा विचारण पश्चात प्रकरण के अभियुक्त ईश्वर कन्नौजे को दोषी पाकर 05 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। इसी तरह से थाना सिटी कोतवाली में पंजीबद्ध अपराध क्र. 245/2022 धारा 363 भादवि 04 ,17 पाक्सो एक्ट के प्रकरण में माननीय अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) बलौदाबाजार द्वारा विचारण पश्चात अभियुक्त नर्मदा दास महंत को प्रकरण में दोषी पाकर 07 वर्ष आश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया।
प्रधान आरक्षक 243 अमोल सिंह कंवर - थाना सिटी कोतवाली में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 1002/2023 धारा 363 , 366 , 376(2)(एन) भादवि 06 पाक्सो एक्ट के प्रकरण में माननीय अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) बलौदाबाजार द्वारा विचारण पश्चात अभियुक्त रोहित अढोलिया को प्रकरण में दोषी पाकर आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया।
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