चौकी बेलगहना थाना कोटा जिला बिलासपुर
अपराध क्रमांक 85/2025 धारा 103(1) BNS
पत्तल पतरी नहीं सिलने पर अपने पत्नी को डंडा से मार हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार
नाम आरोपी -
1- बुद्धू सिंह सौता पिता स्व. सहसरम सौता उम्र 60 वर्ष निवासी सोनसाय नवागाव सौतापारा चौकी बेलगहना थाना कोटा जिला बिलासपुर
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि दिनांक 29.01.25 को प्रार्थी नौजन सिंह सौता निवासी सोनसाय नवागाव ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 28.01.2025 के रात्रि 11:00 बजे उसके भतीजा बुद्धू सिंह सौता के द्वारा अपनी पत्नी श्रीमती फूल बाई सौता को पत्तल पतरी बनाने बोलने पर पत्नी फूलबाई सौता के द्वारा मना करने पर गुस्से में आकर सिर में डंडा से मारकर हत्या कर दिया है. प्रार्थी की रिपोर्ट पर धारा सदर का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।घटना के सम्बन्ध में तत्काल पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह महोदय (भा.पु.से.) अवगत कराया गया जिनके दिशानिर्देश व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमती अर्चना झा (रा.पु.से.) ,श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्रीमती नुपूर उपाध्याय (रा.पु.से.) महोदया कोटा के मार्गदर्शन में टीम गठित कर फारेंसिक टीम की उपस्थिति में घटना स्थल का बारिकी से निरीक्षण किया गया, आरोपी बुद्धू सिंह सौता को हिरासत में लेकर बारीकी एवं कड़ाई से पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार किया तथा घटना में प्रयुक्त आलाजरब बांस एवं तेंदु के डंडा को आरोपी बुद्धू सिंह सौता के निशांदेही पर गवाहों के समक्ष जप्तकर कब्जे पुलिस लिया गया,आरोपी बुद्धू सिंह सौता के द्वारा धारा सदर का अपराध घटित करना सबूत पाए जाने पर आरोपी बुद्धू सिंह सौता पिता स्व सहसराम सौता उम्र 60 वर्ष साकिन सोनसाय नवागाव सौतापारा चौकी बेलगहना थाना कोटा जिला बिलासपुर को विधिवत गिरफ्तार कर आज दिनांक 30.01.25 को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया, उक्त कार्यवाही में फॉरेन्सिक टीम, उप निरीक्षक भावेश शेंडे, ASI मोतीलाल सूर्यवंशी, HC 520 नरेंद्र पात्रे, ईश्वर नेताम, विजेंद्र कोल, अंकित जायसवाल महिला आरक्षक किरण राठौर का विशेष योगदान रहा ।


















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