छल कर बीमा की राशि, निकालने वाले दो आरोपी को पकड़ने मे मिली पुलिस को सफलता
कुंजराम यादव बसना रिपोर्टर
क्लेम प्रक्रिया से बचने के लिए सड़क दुर्घटना कारित करने वाले आरोपी को बचाकर, उसकी जगह अन्य व्यक्ति को आरोपी बनाकर, छल करने वाले दो आरोपी, थाना बागबाहरा पुलिस के गिरफ्तार मे
आरोपियों द्वारा स्वयं के द्वारा क्लेम की राशि न दिया जाकर,बीमा कंपनी के माध्यम से दिलाए जाने हेतु रचा गया था षड्यंत्र
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी टाटा AIS जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड रायपुर ने बागबाहरा पुलिस से एक दुर्घटना में हुई मौत के मामले में शिकायत की थी. जिसमें उन्होंने बताया कि दुर्घटना में अन्य चालक को आरोपी बनाकर चालान पेश कर फर्जी रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि प्रार्थी रिपोर्ट पर थाना बागबाहरा में अपराध पंजीबद्ध किया गया था।
विवेचना दौरान वाहन स्वामी शिवकुमार पटेल, मोटर सायकल को अपने परिचय के रेवाराम दीवान, को देना और उसी के द्वारा दुर्घटना कारित करना बताया जिसके आधार पर आरोपी रेवाराम दीवान पिता दुकालू सिंह दीवान, साकिन पडकोम, थाना कोमाखान को पूछताछ किया गया पूछताछ के दौरान दिनांक घटना समय को दुर्घटना कारित करना और घटनास्थल पर मृत्यु हो जाने से डर के कारण मोटरसायकल को छोडकर भागना, बताया।
उक्त प्रकरण में थाना बागबाहरा में उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन पर, शिव कुमार पटेल के द्वारा बीमा कंपनी के अन्वेषक सनत जलक्षत्री के विरूद्ध प्रस्तुत शिकायत जॉच किया गया था उक्त शिकायत जांच में आवेदक शिव कुमार पटेल तथा रेवाराम दीवान से पूछताछ दौरान मो.सा. क्रं.CG 04 MU 4995 के स्वामी शिवकुमार पटेल के द्वारा दिनांक 25.04.2024 को अपने भतीजा इंदल पटेल द्वारा उसकी उक्त मो.सा. से खल्लारी मेला देखकर आने के दौरान एक्सीडेंट किया जाना, जिससे इंदल को चोटिल हो जाना, जिसका एम्स रायपुर में ईलाज कराना, थाना बागबाहरा पुलिस द्वारा घटना के संबंध में पूछताछ दौरान अपने भतीजा इंदल पटेल के पास ड्रायविंग लायसेंस नहीं होने से, रेवाराम दीवान द्वारा गाडी चलाना बताना बताया, जो कि बीमा कंपनी के समक्ष सच्चाई सामने आने से अपने बचाव हेतु थाना बागबाहरा में गलत आवेदन दिया जाना, अपने आवेदन पर कार्यवाही नहीं चाहना बताया.
थाना बागबाहरा में उपलब्ध रिकार्ड एवं वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त प्रतिवेदन में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से मो.सा. क्रं.CG 04 MU 4995 के स्वामी शिवकुमार पटेल तथा रेवाराम दीवान द्वारा छल करते हुये, इंदल पटेल को सड़क दुर्घटना के आरोप से बचाने के उद्देश्य से साक्ष्य छिपाना, पुलिस के समक्ष भ्रामक एवं असत्य जानकारी प्रस्तुत किया जाना पाया गया है, जो कि आरोपियों का कृत्य अपराध धारा 193, 212, 419, 420, 120 बी भादवि घटित करना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं आरोपियो को गिरप्तार कर गिरफ्तार कर न्यायायिक हिरासत में भेजा गया।
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