C N l News से अजय नेताम की रिपोर्ट
अपराध क्रमांक - 137/2025 धारा 318(4), बी0एन0एस0
झूठा प्रलोभन देकर स्कीम चलाकर रकम प्राप्त कर धोखाधडी करने वाला ऋषभ गोयल उर्फ़ चिंटू पिता दीपक गोयल गिरीफ्तार
2500/रू प्रतिमाह की दर से करा रहा था रकम जमा
लाभ कमाने के आशय से छलपूर्वक कुल 6,83,500/रू कराया लोगो से जमा
तिल्दा नेवरा - प्रार्थी नेभन कुमार ताम्रकार ने लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि ऋषभ गोयल निवासी नेवरा का जो खरोरा में ऋषभ आॅटो मोबाईल्स में एक स्कीम चलाया है जिसमें 2500 रुपये हर महीना जमा करना है, तथा उसके बाद में 24 माह पूर्ण होने के बाद एक साथ 60 हजार रुपये वापस मिलेगा और यदि पैसा नहीं चाहिये तो एक टीवीएस कंपनी का दोपहिया वाहन मिलेगा तथा हर माह एक लक्की ड्रा निकाला जायेगा जिसमें जिस व्यक्ति का नाम निकलेगा उसे उसी माह नगद 60,000/रू अथवा एक टीवीएस कंपनी का दोपहिया वाहन दिया जायेगा कि ऋषभ गोयल के द्वारा स्कीम का पालन न करते हुये प्रार्थी एवं अन्य लोगो को उक्त स्कीम के बारे में बताकर झुठा प्रलोभन देकर आर्थिक लाभ कमाने के उद्वेश्य से छलपूर्वक पैसा जमा करवाकर कुल 6,83,500/रुपये प्राप्त कर धोखाधडी किया है कि रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 137/2025 धारा318(4)बी.एन.एस . कायम कर विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना के आरोपी ऋषभ गोयल को गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमाण्ड हेतु माननीय न्यायालय रवाना किया गया है।


















No comments:
Post a Comment
Please do not enter any spam link in the comment box.