अवैध कच्ची महुआ शराब बिक्री करने का आरोपी जेल दाखिल
सरहदी जिला से आकर करता था अवैध रूप से बिक्री
अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
बिलासपुर - मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर रेड कार्यवाही कर अवैध रूप से शराब बिक्री करने के आरोपी को हिर्री पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये नगर पुलिस अधीक्षक महोदया चकरभाठा सुश्री अनिता प्रभा मिंज ने अरविन्द तिवारी को बताया आज मुखबिर से सूचना मिला कि ग्राम मेड़पार बाजार मनियारी नदी पुल के पास एक व्यक्ति अवैध रूप से शराब बिक्री कर रहा है। सूचना मिलने पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुये माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय रजनेश सिंह , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनुज कुमार एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदया चकरभाठा सुश्री अनिता प्रभा मिंज को अवगत कराया गया। उनके निदेश पर टीम बनाकर शराब रेड कार्यवाही हेतु रवाना होकर ग्राम मेड़पार बाजार मनियारी नदी पुल के पास में रेड कर्यवाही किया। जहां एक व्यक्ति के पास से एक आसमानी कलर के प्लास्टिक बोरी में भरा चालीस नग पन्नी में भरा बीस लीटर हाथ भट्ठी का कच्ची महुआ शराब कीमती चार हजार रूपये एवं शराब बिक्री रकम दो सौ रूपये को समक्ष गवाहन के पुलिस ने जप्त किया। आरोपी का कृत्य
अपराध क्रमांक 97 /2025 धारा - 34(2) , 34(ख) आबकारी एक्ट कायम कर हिर्री पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक अवनीश पासवान , प्रधान आरक्षक हिलारियुस लकड़ा , आरक्षक जोहन टोप्पो , प्रताप साहू , जितेन्द्र जगत , मुकेश दिब्य का विशेष योगदान रहा।
गिरफ्तार आरोपी -
मनोज चतुर्वेदी पिता ईतवारी चतुर्वेदी उम्र 23 वर्ष निवासी - पडरिया झाप , थाना - पथरिया , जिला - मुंगेली (छत्तीसगढ़)।
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