सी एन आई न्यूज़ रिपोर्टर रमेश श्रीवास्तव पिथौरा
ग्राम लाखागढ़ के स्कूल में गंदगी फैलाने पर 20000 रुपए का अर्थ दंड असामाजिक तत्वों के लिए रखा गया।
सरपंच की अध्यक्षता में पंचायत प्रतिनिधि शाला प्रबंधन समिति समस्त पालक गानों शिक्षकों एवं ग्रामवासियों के बीच यह फैसला लिया गया
महासमुंद जिले के पिथौरा शहर से लगे।ग्राम लाखागढ़ के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में ग्राम के सरपंच श्री प्रियरंजन कोसरिया की अध्यक्षता में पंचायत प्रतिनिधियों, शाला प्रबंधन समिति, समस्त पालकगणों, शिक्षकों एवं ग्राम वासियों की बैठक आयोजित हुई।
बैठक में शाला की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा किया गया। असामाजिक तत्वों के द्वारा शाला बंद होने के पश्चात शराब पीकर बोतलों को परिसर में फेंक दिया जाता है,एवं चखना आदि की गंदगी फैला दी जाती है। आए दिन ताला तोड़ने, दीवारों को नुकसान पहुंचाने, बिजली वायर एवं नल को तोड़ देने जैसी घटनाएं हो रही है जिससे स्कूल स्टाफ एवं बच्चे बहुत परेशान हैं पूर्व में भी इस प्रकार की घटनाओं से तंग आकर शाला प्रबंधन द्वारा लिखित शिकायत थाना में किया गया था। परंतु घटनाएं न रुकने पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शाला बंद होने के पश्चात यदि ग्राम अथवा बाहरी व्यक्तियों द्वारा उपरोक्त कृत्य किया जाता है तो उसे या उसके परिवार को 20000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया जाएगा एवं थाना में एफ आई आर कराने की कार्यवाही की जाएगी। बैठक में प्रमुख रूप से उप सरपंच श्री पंचराम मटियारा, विधायक प्रतिनिधि प्रशांत कोसरिया, दुर्गेश सिन्हा, शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्री अहमद अली, बड़ी संख्या में पालक गण एवं ग्रामवासी उपस्थित थे।लखागढ़ की स्कूल में गंदगी फैलाने पर₹20000 का जुर्माना अर्थ दंड देना होगा
ग्राम लाखागढ़ के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में ग्राम के सरपंच श्री प्रियरंजन कोसरिया की अध्यक्षता में पंचायत प्रतिनिधियों, शाला प्रबंधन समिति, समस्त पालकगणों, शिक्षकों एवं ग्राम वासियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में शाला की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा किया गया। असामाजिक तत्वों के द्वारा शाला बंद होने के पश्चात शराब पीकर बोतलों को परिसर में फेंक दिया जाता है,एवं चखना आदि की गंदगी फैला दी जाती है। आए दिन ताला तोड़ने, दीवारों को नुकसान पहुंचाने, बिजली वायर एवं नल को तोड़ देने जैसी घटनाएं हो रही है जिससे स्कूल स्टाफ एवं बच्चे बहुत परेशान हैं पूर्व में भी इस प्रकार की घटनाओं से तंग आकर शाला प्रबंधन द्वारा लिखित शिकायत थाना में किया गया था। परंतु घटनाएं न रुकने पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शाला बंद होने के पश्चात यदि ग्राम अथवा बाहरी व्यक्तियों द्वारा उपरोक्त कृत्य किया जाता है तो उसे या उसके परिवार को 20000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया जाएगा एवं थाना में एफ आई आर कराने की कार्यवाही की जाएगी। बैठक में प्रमुख रूप से उप सरपंच श्री पंचराम मटियारा, विधायक प्रतिनिधि प्रशांत कोसरिया, दुर्गेश सिन्हा, शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्री अहमद अली, बड़ी संख्या में पालक गण एवं ग्रामवासी उपस्थित थे।
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