कातिल बेटा चाहता था कि उसका कर्ज चुकाने के लिए पिता अपनी जमीन बेचकर उसे पैसे दे
सिमगा से ओंकार साहू की रिपोर्ट
सिमगा:- मार्च 2024 में बेटे ने पिता की निर्मम हत्या कर दी थी. जांच में बेटा दोषी पाया गया. कोर्ट ने भी सुनवाई के बाद पाया कि हत्या बेटे ने ही लालच में पड़कर की है. लिहाजा जिला सत्र न्यायालय ने आरोपी बेटे को सुनवाई पूरी होने के बाद दोषी पाया और उसे आजीवन कारवास की सजा सुनाई. सजा के साथ साथ कोर्ट ने दोषी जितेंद्र वर्मा को 10,000 जुर्माना भी भरने का आदेश दिया है. जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
शराब और कर्ज ने बना दिया पिता का कातिल: लोक अभियोजक थानेश्वर वर्मा ने बताया कि आरोपी जितेंद्र वर्मा गांव की सोसायटी में सहायक व्यवस्थापक था. लेकिन ₹13 लाख की गड़बड़ी सामने आने पर उसे बर्खास्त कर दिया गया. शराब की लत और कर्ज ने उसे और गैरजिम्मेदार बना दिया. वहीं पिता चिंतामणि वर्मा ने बेटे को बचाने के लिए अपनी जमीन 24 लाख में बेच दी, ताकि बेटा बच जाए, समाज में सिर उठा सके. लेकिन जितेंद्र का कर्ज अभी बाकी था। उसने फिर जमीन बेचने की मांग की. पिता ने इस बार जमीन बेचने से इंकार कर दिया।
No comments:
Post a Comment
Please do not enter any spam link in the comment box.