Breaking

अपनी भाषा चुने

POPUP ADD

सी एन आई न्यूज़

सी एन आई न्यूज़ रिपोर्टर/ जिला ब्यूरो/ संवाददाता नियुक्ति कर रहा है - छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेशओडिशा, झारखण्ड, बिहार, महाराष्ट्राबंगाल, पंजाब, गुजरात, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, एन सी आर दिल्ली, कोलकत्ता, राजस्थान, केरला, तमिलनाडु - इन राज्यों में - क्या आप सी एन आई न्यूज़ के साथ जुड़के कार्य करना चाहते होसी एन आई न्यूज़ (सेंट्रल न्यूज़ इंडिया) से जुड़ने के लिए हमसे संपर्क करे : हितेश मानिकपुरी - मो. नं. : 9516754504 ◘ मोहम्मद अज़हर हनफ़ी - मो. नं. : 7869203309 ◘ सोना दीवान - मो. नं. : 9827138395 ◘ आशुतोष विश्वकर्मा - मो. नं. : 8839215630 ◘ सोना दीवान - मो. नं. : 9827138395 ◘ शिकायत के लिए क्लिक करें - Click here ◘ फेसबुक  : cninews ◘ रजिस्ट्रेशन नं. : • Reg. No.: EN-ANMA/CG391732EC • Reg. No.: CG14D0018162 

Tuesday, June 17, 2025

छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के छह पदाधिकारी एवं सदस्यों को लूटपाट कर उगाही करने के आरोप मे सात - सात साल की सश्रम कारावास की सजा

 छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के छह पदाधिकारी एवं सदस्यों को लूटपाट कर उगाही करने के आरोप मे सात - सात साल की सश्रम कारावास की सजा 



अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट 


जांजगीर चाम्पा - पुलिस अधीक्षक कार्यालय से इस संबंध में मिली विस्तृत जानकारी के अनुसार मामले की घटना वर्ष 2021 थाना बम्हनीडीह क्षेत्र का मामला है। जिसमें आरोपीगण भूपेन्द्र रात्रे उम्र 31 वर्ष निवासी बोकरामुड़ा बलौदा , लक्की उर्फ लकेश्वर कुमार वर्मा उम्र 29 वर्ष निवासी भनपुरी रायपुर , तरुण कुमार उम्र 23 वर्ष निवासी भनपुरी रायपुर , कृपाण बघेल उम्र 26 वर्ष निवासी दीनदयाल कालोनी रायपुर , भोला कश्यप उम्र 29 वर्ष निवासी मलदा थाना हसौद जिला सक्ति और रामपाल कश्यप उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम जमड़ी थाना हसौद जिला सक्ति द्वारा एक राय होकर विगत वर्ष 27 अगस्त 2021 को दोपहर के आसपास आवेदक के कीटनाशक दवाई दुकान में घुसकर अश्लील गाली गलौच करते हुये मारपीट करना , लूटपाट करते हुये एक लाख रुपये की उगाही किया गया था। प्रकरण का विचारण माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश महोदय , न्यायालय जांजगीर द्वारा किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपियों के विरुद्ध अपराध धारा में दोष सिद्ध पाये जाने से उपरोक्त अभियुक्तगणों को भा.द.सं. की धारा 147, 148 , 452 , 323 (तीन बार) , 386 के प्रत्येक अपराध के लिये एक वर्ष का सश्रम कारावास , दो सौ रूपये के अर्थदण्ड एवं प्रत्येक व्यतिक्रम के लिये पंद्रह दिवस के साधारण कारावास तथा अभियुक्तगण को भा.द.सं. की धारा 397 के अपराध हेतु सात वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांच सौ रूपये के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम के लिये प्रत्येक अभियुक्त को एक माह के साधारण कारावास तथा अभियुक्त भोला कश्यप को धारा 25(1) (1-ख) (ख) आयुध अधिनियम 1959 के अपराध हेतु तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं दो सौ रूपये के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में  पंद्रह दिवस के साधारण कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त मामले की पैरवी योगेश गोपाल अतिरिक्त लोक अभियोजक जांजगीर द्वारा किया गया है।

No comments:

Post a Comment

Please do not enter any spam link in the comment box.

Hz Add

Post Top Ad