नाबालिग को देह व्यापार में धकेलने के दो महिला आरोपी जेल दाखिल
अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
दुर्ग - काम दिलाने के नाम पर नाबालिग पीड़िता को जबरदस्ती देह व्यापार धकेलने के दो महिला आरोपियों को थाना मोहन नगर पुलिस ने पास्को एक्ट और अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से इस संबंध में मिली विस्तृत जानकारी के अनुसार थाना मोहन नगर में प्रार्थिया ने लिखित आवेदन प्रस्तुत कर बतायी कि वह जिला अनुपपुर मध्यप्रदेश की रहने वाली है , जो नवरात्रि में मैंहर घुमने जाने के नाम पर घर से निकली थी। मेला खत्म होने के बाद कटनी स्टेशन पर यात्री प्रतिक्षालय में प्रीति नाम के महिला से जान पहचान होने पर अपने साथ काम कराने एवं काम दिलाने के नाम पर दुर्ग लेकर आ गई। आरोपी महिला द्वारा पीड़िता का आपत्तिजनक फोटो खिंचकर फोटो को लोगो के पास भेजती थी और पीड़िता को घर पर बंधक बनाकर लोगो से अवैध संबंध स्थापित करने कहती थी। मना करने पर जबरजस्ती दबाव बनाती थी। पीड़िता द्वारा बंद कमरे से खुद को छुडाकर थाना में उपस्थित होकर हालात बताने पर थाना मोहन नगर में अपराध धारा 137(2) , 98 , 64(2) , 115(2) , 3 (5) बीएनएस , 4 , 6 पाक्सो एक्ट 3 , 4 , 5 , 7 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश पर विशेष टीम गठित कर पीड़िता के निशानदेही पर घेराबंदी कर संदेहियों को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया गया। संदेहियों द्वारा अपराध का घटित करना स्वीकार किये जाने एवं पर्याप्त साक्ष्य होने पर थाना मोहन नगर पुलिस ने आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
गिरफ्तार आरोपीगण -
प्रीति बेसरा उम्र 22 वर्ष निवासी - दल्लीराजहरा , हाल मुकाम निवास - उरला , थाना - मोहन नगर और सीमा सोनी उम्र 47 वर्ष उरला , थाना - मोहन नगर , जिला - दुर्ग (छत्तीसगढ़)।


















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