अवैध कच्ची महुआ शराब बेचने के दो आरोपी जेल दाखिल
अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
सक्ती - अवैध शराब के कारोबार पर लगाम कसने रेड कार्यवाही करते हुये आबकारी वृत्त जैजैपुर की संयुक्त कार्यवाही से अवैध कच्ची महुआ शराब के पिता पुत्र दो आरोपियों को थाना हसौद पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये हसौद थाना प्रभारी निरीक्षक नरेन्द्र यादव ने अरविन्द तिवारी को बताया कि आज आबकारी बृत्त जैजैपुर एवं थाना हसौद पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबार पर लगाम कसते हुये ग्राम झरप में रेड कार्यवाही किया गया। जिसमें सत कुमार लहरे और दयाराम लहरे दोनों के कब्जे से एक सफेद रंग के दस लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरिकेन मे दस लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती दो हजार रूपये , एक नीला रंग के प्लास्टिक ड्रम में लगभग अस्सी लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती सोलह हजार रुपये , पचास - पचास किलोग्राम के पांच प्लास्टिक पन्नी मे 250 किलोग्राम महुआ लहान कीमती बारह हजार पांच सौ रूपये और झांझी झोकनी , गैस चूल्हा एवं गैस सैलेंडर , कुल कीमती पैंतीस हजार पांच सौ रूपये को जब्त किया गया। आबकारी बृत्त जैजैपुर द्वारा दोनों आरोपियो के विरुद्ध अपराध क्रमांक 166/2025 धारा 34(2) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। धारा सदर अपराध सबूत पाये जाने से हसौद थाना पुलिस ने दोनो आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। उपरोक्त कार्यवाही मे निरीक्षक नरेंद्र यादव थाना प्रभारी हसौद , आबकारी उप निरीक्षक कोमल प्रसाद सिदार , थाना हसौद से सउनि बिसोहन , प्रधान आरक्षक नंदूराम साहू , संजय शर्मा , आरक्षक कमलेश धारिया , राजू खूंटे , राजेश यादव , आबकारी बृत्त जैजैपुर से न.सै. भीम साहू , विरेंद्र यादव , परसराम कहरा , महिला भृत्य बसंती बाई चौधरी और चालक कमलेश यादव का विशेष योगदान रहा है।
गिरफ्तार आरोपीगण -
सत कुमार लहरे पिता दयाराम लहरे उम्र 21 वर्ष और दयाराम लहरे पिता ललितराम लहरे उम्र 55 वर्ष दोनों निवासी ग्राम - झरप , थाना - हसौद , जिला - सक्ति (छत्तीसगढ़)।


















No comments:
Post a Comment
Please do not enter any spam link in the comment box.