अवैध शराब बिक्री करने का आरोपी जेल दाखिल
अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
दुर्ग - मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर दबिश देकर अवैध रूप से शराब बिक्री करने के आरोपी को खुर्सीपार पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय से इस संबंध में मिली विस्तृत जानकारी के अनुसार जिले में अवैध शराब के क्रय-विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण एवं शांति-व्यवस्था बनाये रखने हेतु ऑपरेशन विश्वास के अंतर्गत वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार थाना खुर्सीपार पुलिस द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में गत दिवस मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि खुर्सीपार थाना क्षेत्र अंतर्गत मछली मार्केट देवर बस्ती के पास अवैध रूप से शराब की बिक्री कर रहे हैं। सूचना की तस्दीक पर थाना खुर्सीपार पुलिस द्वारा तत्काल दबिश दी गई।
दबिश के दौरान आरोपी अमीरो बाघ के कब्जे से 30 पौवा शराब 5400 बल्क लीटर एवं बिक्री रकम 200 रूपये कुल कीमती 2640 रुपये जप्त कर 34(2) आबकारी एक्ट के तहत थाना खुर्सीपार में अपराध क्रमांक 37/26 कायम किया गया। विवेचना के दौरान धारा सदर अपराध सबूत पाये जाने से थाना खुर्सीपार पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
गिरफ्तार आरोपी -
अमीरो बाघ उम्र 35 वर्ष निवासी - मछली मार्केट देवार बस्ती खुर्सीपार , जिला - दुर्ग (छत्तीसगढ़)।
दुर्ग पुलिस का सख़्त संदेश -
अवैध शराब का कारोबार करने वालों के विरुद्ध इसी प्रकार कठोर कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जायेगा।


















No comments:
Post a Comment
Please do not enter any spam link in the comment box.