जान से मारने की धमकी देने का आरोपी जेल दाखिल
अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
दुर्ग - गाली गलौज कर विवाद करने तथा धारदार हथियार से जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को थाना भिलाई नगर पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उप महानिरीक्षक विजय अग्रवाल विगत दिवस 04 अप्रैल को प्रार्थी द्वारा थाना भिलाई नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि रात्रि लगभग सवा दस बजे जनरल मार्केट सेक्टर-10 भिलाई स्थित फ्लेक्स अकादमी के पास रोड मोड़ पर आरोपी रोशन स्टरली एवं अन्य द्वारा प्रार्थी एवं उसके मित्र के साथ गाली-गलौज कर विवाद किया गया तथा अपने पास रखे धारदार हथियार से जान से मारने की धमकी दी गई। रिपोर्ट पर थाना भिलाई नगर में अपराध क्रमांक 157/2026 धारा 296, 351(3), 3(5) बीएनएस एवं 25 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी को चिन्हित कर विधिवत गिरफ्तार किया गया , जिससे पूछताछ करने पर उसने जुर्म करना स्वीकार किया। धारा सदर अपराध सबूत पाये जाने से थाना भिलाई नगर पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। उक्त कार्यवाही में थाना भिलाई नगर पुलिस टीम की त्वरित एवं प्रभावी भूमिका रही।
गिरफ्तार आरोपी -
रोशन स्टरली उम्र 26 वर्ष निवासी - कृष्णा नगर कोहका , थाना - सुपेला , जिला - दुर्ग (छत्तीसगढ़)।
जप्त सामाग्री -
एक धारदार हथियार
दुर्ग पुलिस की अपील -
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि किसी भी प्रकार के विवाद में कानून को अपने हाथ में ना लें एवं तत्काल पुलिस को सूचना दें। अपराध करने वालों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।


















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