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Friday, May 22, 2026

लोक परिवहन बसों की सुरक्षा हेतु जिलेभर में विशेष चेकिंग अभियान प्रारंभ इमरजेंसी गेट, फिटनेस एवं सुरक्षा मानकों की होगी सघन जांच, नियम उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई बस चालकों-संचालकों की बैठकें एवं सड़क सुरक्षा जागरूकता शिविरों के माध्यम से दिया जा रहा सुरक्षा का संदेश


दिनांक : 22 मई 2026

जिला : विदिशा


लोक परिवहन बसों की सुरक्षा हेतु जिलेभर में विशेष चेकिंग अभियान प्रारंभ



इमरजेंसी गेट, फिटनेस एवं सुरक्षा मानकों की होगी सघन जांच, नियम उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई


बस चालकों-संचालकों की बैठकें एवं सड़क सुरक्षा जागरूकता शिविरों के माध्यम से दिया जा रहा सुरक्षा का संदेश


प्रदेश में विगत दिनों घटित यात्री बस दुर्घटनाओं एवं उनमें सामने आई सुरक्षा संबंधी गंभीर लापरवाहियों को दृष्टिगत रखते हुए जिलेभर में दिनांक 21.05.2026 से 27.05.2026 तक “लोक परिवहन बसों का विशेष चेकिंग एवं प्रवर्तन अभियान” संचालित किया जा रहा है।




 इस अभियान का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन बसों में सुरक्षा मानकों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करना, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना तथा यात्रियों की सुरक्षा एवं विश्वास को सुदृढ़ करना है।


पुलिस अधीक्षक श्री रोहित काशवानी के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रशांत चौबे के मार्गदर्शन में जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), थाना/चौकी प्रभारी, यातायात पुलिस एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से जिलेभर में व्यापक स्तर पर विशेष जांच एवं जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।


अभियान के दौरान जिले में संचालित समस्त लोक परिवहन बसों की सघन जांच कर सुरक्षा मानकों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है, ताकि कोई भी वाहन नियमों की अनदेखी करते हुए संचालित न हो सके। 


पुलिस एवं परिवहन विभाग की संयुक्त टीमों द्वारा बसों में निम्न बिंदुओं की विशेष रूप से जांच की जा रही है—

बसों में फायर एक्सटिंग्विशर, इमरजेंसी एग्जिट/गेट एवं फर्स्ट एड बॉक्स की उपलब्धता एवं उनकी कार्यशील स्थिति।

वाहन के पंजीयन प्रमाण पत्र (RC), परमिट, फिटनेस प्रमाण पत्र एवं बीमा दस्तावेजों की जांच।

चालक के वैध ड्राइविंग लाइसेंस एवं बैज का सत्यापन।

निर्धारित क्षमता से अधिक सवारी एवं अतिरिक्त सीट लगाए जाने की स्थिति।

ओवरलोडिंग, ओवरस्पीडिंग एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन संचालन पर प्रभावी नियंत्रण।

शराब अथवा नशे की हालत में वाहन संचालन करने वालों पर विशेष निगरानी।

रात्रिकालीन संचालन हेतु रिफ्लेक्टर एवं लाइट व्यवस्था की उपलब्धता।


विशेष रूप से उन बसों पर कार्रवाई की जा रही है जिनमें Emergency Gate को बंद कर उसके स्थान पर अतिरिक्त सीटें लगाई गई हैं। ऐसे मामलों में वीडियोग्राफी एवं पंचनामा तैयार कर मोटरयान (संशोधन) अधिनियम 2019 के प्रावधानों के अंतर्गत कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।


इसके अतिरिक्त अभियान के अंतर्गत जिलेभर में बस चालकों, परिचालकों, सुपरवाइजरों एवं बस संचालकों की बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इन बैठकों में अधिकारियों द्वारा यातायात नियमों, सुरक्षा मानकों एवं यात्रियों की सुरक्षा के प्रति गंभीरता बरतने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश एवं उचित समझाइश दी जा रही है। बस संचालकों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि किसी भी स्थिति में ओवरलोडिंग, ओवरस्पीडिंग, इमरजेंसी गेट बंद करने अथवा बिना फिटनेस वाहन संचालन जैसी लापरवाही न बरती जाए।


साथ ही आमजन एवं यात्रियों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु जिले के विभिन्न स्थानों, बस स्टैंडों एवं प्रमुख मार्गों पर सड़क सुरक्षा जागरूकता शिविर एवं जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से वाहन चालकों एवं यात्रियों को यातायात नियमों के पालन, सुरक्षा उपकरणों के उपयोग एवं सुरक्षित यात्रा हेतु आवश्यक सावधानियों के संबंध में जानकारी प्रदान की जा रही है।


पुलिस अधीक्षक श्री रोहित काशवानी द्वारा समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अभियान के दौरान आमजन एवं यात्रियों के साथ शालीन व्यवहार रखा जाए तथा कार्रवाई पूर्ण संवेदनशीलता एवं गंभीरता के साथ की जाए। साथ ही प्रत्येक कार्रवाई की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से कराई जा रही है।


यह विशेष अभियान सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने, यातायात अनुशासन विकसित करने एवं सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को अधिक सुरक्षित एवं जवाबदेह बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

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