आयुक्त के स्थगन आदेश की खुली अवहेलना, तहसीलदार ने CMO को दिए जप्ती और निर्माण रुकवाने के सख्त निर्देश
आदेश के बाद भी चलता रहा निर्माण, प्रशासनिक सख्ती बढ़ी
भटगांव सारंगढ़।
नगर पंचायत भटगांव के वार्ड क्रमांक 01 सिंधीचुवा रोड स्थित विवादित भूमि पर निर्माणाधीन संवरा समाज भवन मामले में प्रशासन अब पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। बिलासपुर संभाग आयुक्त द्वारा जारी स्थगन आदेश की कथित अवहेलना सामने आने के बाद तहसीलदार भटगांव ने मुख्य नगरपालिका अधिकारी (CMO) भटगांव को तत्काल कार्रवाई के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं।
तहसीलदार कार्यालय से जारी आधिकारिक ज्ञापन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आयुक्त बिलासपुर द्वारा 20 मई 2026 तक निर्माण कार्य पर रोक लगाए जाने के बावजूद संबंधित पक्ष द्वारा लगातार निर्माण कराया जा रहा था।
मामले की शिकायत पत्रकार अरुण ग्रेवाल, राजकुमार सोनी, अखिलेश नागेश्वर एवं धनेश यादव द्वारा प्रशासन से की गई थी।
शिकायत को गंभीर मानते हुए तहसीलदार ने नगर पंचायत भटगांव के CMO को आदेशित किया है कि विवादित स्थल पर चल रहे निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से बंद कराया जाए तथा मौके पर मौजूद सेंटरिंग सामग्री, लोहे की छड़, रेत सहित अन्य निर्माण सामग्री को जप्त करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
आदेश की अवहेलना पर FIR के संकेत
ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि आयुक्त के आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। इससे साफ माना जा रहा है कि यदि आदेश का पालन नहीं हुआ तो संबंधित पक्ष पर कानूनी शिकंजा और कस सकता है।
पुलिस और प्रशासन को भी भेजी गई प्रतिलिपि
मामले की गंभीरता को देखते हुए आदेश की प्रतिलिपि एसडीएम बिलाईगढ़, एसडीओपी बिलाईगढ़ एवं थाना प्रभारी भटगांव को भी भेजी गई है, जिससे स्पष्ट है कि प्रशासन किसी भी स्थिति में आदेश की अनदेखी नहीं चाहता।
अब CMO पर टिकी सबकी नजर
तहसीलदार के स्पष्ट निर्देशों के बाद अब नगर पंचायत भटगांव के CMO की कार्रवाई पर सबकी नजरें टिक गई हैं। यदि समय रहते निर्माण कार्य नहीं रुकता और सामग्री जप्त नहीं होती, तो प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ सकते हैं। क्षेत्र में यह मामला अब पूरी तरह चर्चा और राजनीतिक-सामाजिक बहस का विषय बन चुका है।




















No comments:
Post a Comment
Please do not enter any spam link in the comment box.