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Wednesday, July 1, 2026

खनिज़ के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण करने वालों पर कार्यवाही जारी

 खनिज़ के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण करने वालों पर कार्यवाही जारी



सारंगढ़ बिलाईगढ़, 30 जून 2026/कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी पद्मिनी भोई साहू द्वारा दिये गये निर्देश पर खनिज अमला द्वारा 5 दिनों (26, 27, 28, 29 और 30 जून) में जिले के खनिज से जुड़े सभी अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण के संदिग्ध क्षेत्र का छापामार कर तत्परता से कार्यवाही किया गया। इससे खनिज के अवैध धंधे में शामिल कारोबारियों को जोर का झटका लगा है। 



 सारंगढ़, सरिया एवं बरमकेला तहसील में निरीक्षण के दौरान 08 स्वीकृत भण्डारण, क्रेशर 01. मेसर्स सिंघल क्रशर उद्योग, प्रो. श्री गोपाल प्रसाद अग्रवाल एवं 02. मेसर्स गणपति ग्रामोद्योग, प्रो. श्री रमेश छपारिया, 03. मेसर्स जय मां शारदा मिनरल्स प्रो. हिमान्सु अग्रवाल, 04. मेसर्स मंगल क्रशर उद्योग, प्रो. दीपक अग्रवाल, 05. मेसर्स श्री सालासर इंटरप्राईजेस प्रो. श्रीमती प्राची बेरीवाल, 06. मेसर्स हरिओम मिनरल्स, प्रो. शत्रुघन लाल अग्रवाल, 07. मेसर्स मॉ अम्बे स्टोन क्रेशर, प्रो. श्रीमती निरजा अग्रवाल एवं 08. मेसर्स श्री श्याम मिनरल्स, प्रो. श्रीमती पूनम देवी अग्रवाल पर छ.ग. खनिज (खनन, परिवहन एवं भण्डारण) नियम 2009 के तहत ज़प्ती की कार्यवाही कर सील किया गया एवं 01 स्वीकृत उत्खनिपट्टा मेसर्स बाबा मिनरल्स गुड़ेली प्रो. श्री राजेश अग्रवाल में छ.ग. गौण खनिज नियम 2015 के एवं पर्यावरण सम्मति के शर्तों का उल्लंघन पायें जाने पर कर जप्ती की कार्यवाही कर सील किया गया। जिसकी नियमानुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।


सरिया तहसील में मंगलवार को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दौरान गौण खनिज डोलोमाइट के अवैध परिवहन करते हुए 02 हाइवा वाहन क्रमांक CG-13-AX-0311 एवं CG-13-BK-5842 तथा गौण खनिज साधारण रेत के अवैध परिवहन करते हुए 08 ट्रेक्टर वाहन पर कार्यवाही करते हुए थाना सरिया के सुरक्षार्थ में रखा गया। यह कार्यवाही छ्त्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 एवं खान एवं खनिज विकास अधिनियम 1957 की धारा 21 के तहत की गई। अवैध उत्खनन परिवहन एवं भण्डारण पर कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी ।

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