मोहगांव खुर्द में गैस एजेंसी में अनियमितता पर बड़ी कार्रवाई,
एजेंसी के संचालक गुलाबचंद पारधी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज
कलेक्टर श्री मृणाल मीना के निर्देशों के पालन में जिले में गैस एजेंसियों की जांच अभियान के तहत सोमवार 21 जुलाई 2026 को विकासखंड किरनापुर के ग्राम मोहगांव खुर्द स्थित इंडेन ग्रामीण गैस वितरक एजेंसी पर जांच की गई।
जांच में गैस सिलेंडरों के स्टॉक में भारी गड़बड़ी और अन्य अनियमितताएं मिलने पर एजेंसी संचालक के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।
जिला आपूर्ति अधिकारी श्री एस.के. भलावी के निर्देशन में गठित जांच दल में सहायक आपूर्ति अधिकारी श्री पी.एस. वलाडी, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री आकाश श्रीवास्तव तथा कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी किरनापुर शामिल रहे।
जांच के दौरान 14.2 किलोग्राम के घरेलू गैस सिलेंडरों के स्टॉक में गंभीर अंतर पाया गया। 68 खाली सिलेंडर अधिक तथा 55 भरे सिलेंडर कम मिले। इसी प्रकार 5 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडरों में 29 खाली एवं 34 भरे सिलेंडर कम पाए गए। 19 किलोग्राम के व्यावसायिक सिलेंडरों में 30 खाली सिलेंडर कम तथा 23 भरे सिलेंडर अधिक मिले। इसके अलावा 5 किलोग्राम के एफटीएल गैस सिलेंडर पांच कम तथा 10 किलोग्राम एक्स्ट्रालाइट के दो खाली सिलेंडर अधिक पाए गए।
जांच के दौरान यह भी पाया गया कि एजेंसी संचालक द्वारा राइस मिल परिसर से लगी दुकान के एक कक्ष में गोदाम के अतिरिक्त अनधिकृत स्थान पर 14.2 किलोग्राम के 83 भरे एवं 19 खाली घरेलू गैस सिलेंडर तथा 5 किलोग्राम के पांच खाली सिलेंडरों का भंडारण किया गया था।
जांच दल ने प्रथम दृष्टया गैस वितरण एवं प्रदाय में अनियमितता, स्टॉक का नियमित संधारण नहीं किए जाने तथा अन्य अनियमितताओं को द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश, 2000 का उल्लंघन माना। साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध पाए जाने पर मौके पर पंचनामा, जब्ती एवं सुपुर्दगी की कार्रवाई की गई।
इस संबंध में इंडेन गैस एजेंसी के प्रोपराइटर श्री गुलाबचंद पारधी तथा मौके पर उपस्थित उनके भाई शालिग्राम पारधी के विरुद्ध नियमानुसार प्रकरण पंजीबद्ध कर आगे की वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई।
सी एन आई न्यूज बालाघाट मध्यप्रदेश से पृथ्वीराज अकेला की रिपोर्ट.



















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