किरायेदार की सूचना नहीं देने पर मकान मालिक पर हुआ एफआईआर
अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
जांजगीर चाम्पा - जिले में कानून-व्यवस्था एवं शांति बनाये रखने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय (आईपीएस) के निर्देशन में पुलिस द्वारा अप्रवासियों एवं किरायेदारों का सतत सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पुलिस द्वारा सोशल मीडिया , जनजागरूकता अभियान एवं अन्य माध्यमों से भी लगातार आम नागरिकों और मकान मालिकों से अपील की जा रही थी कि वे अपने यहां रहने वाले प्रत्येक किरायेदार की जानकारी संबंधित थाना/चौकी में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जांजगीर चांपा द्वारा भी किरायेदारों की जानकारी थाना में उपलब्ध नहीं कराने पर वैधानिक कार्यवाही किये जाने संबंधी आदेश जारी किया गया है। इसके बावजूद बम्हनीडीह क्षेत्र के ग्राम अमोदी निवासी अशोक साहू ने आदेशों की अवहेलना करते हुये दूसरे राज्य के चार व्यक्तियों को बिना किरायानामा तैयार किये एवं बिना थाना को सूचना दिये अपने मकान में किराये पर रखा। थाना प्रभारी बम्हनीडीह दिलीप सिंह द्वारा किरायेदार सत्यापन अभियान के दौरान जानकारी सामने आने पर पुलिस ने अशोक साहू के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही की जा रही है।
जिला पुलिस की अपील -
जांजगीर-चांपा पुलिस ने सभी मकान मालिकों से पुनः अपील की है कि वे अपने यहां रहने वाले प्रत्येक किरायेदार एवं बाहरी व्यक्तियों की जानकारी तत्काल निकटतम थाना अथवा चौकी में उपलब्ध करायें। किरायेदारों की सूचना छिपाने या निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही की जायेगी। किरायेदार सत्यापन अभियान का उद्देश्य क्षेत्र में शांति , सुरक्षा एवं कानून -व्यवस्था बनाये रखना तथा किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम सुनिश्चित करना है।


















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