नौकरी लगाने का झांसा देकर लाखों रूपये की ठगी करने का आरोपी जेल दाखिल
अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
दुर्ग - संभाग आयुक्त कार्यालय में चपरासी के पद पर नौकरी लगवाने का झांसा देकर दो व्यक्तियों से पांच लाख रूपये की धोखाधड़ी करने के आरोपी को थाना पुरानी भिलाई पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं उमनि विजय अग्रवाल ने बताया प्रार्थी डी. सत्य साईं, उम्र 36 वर्ष निवासी डाक बंगला पुरैना द्वारा विगत वर्ष 17 नवम्बर 2018 को शिकायत प्रस्तुत की गई थी कि आरोपी शमीम खान द्वारा संभाग आयुक्त कार्यालय दुर्ग में चपरासी के पद पर नौकरी लगाने का झांसा देकर प्रार्थी एवं उसके परिचित सी.एच. बैकुंठ राव से कुल पांच लाख रूपये प्राप्त किये गये तथा नौकरी नहीं लगाई गई। शिकायत की जांच के पश्चात आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यूनियन बैंक का बैंक स्टेटमेंट , लेनदेन संबंधी वीडियो एवं लोन से संबंधित दस्तावेजों को जप्त कर साक्ष्य के रूप में सुरक्षित किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों एवं पूछताछ के आधार पर आरोपी शमीम खान को थाना पुरानी भिलाई पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। उक्त कार्यवाही में थाना पुरानी भिलाई पुलिस द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज एवं वित्तीय लेनदेन के साक्ष्य एकत्र कर विवेचना के आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी की गई।
गिरफ्तार आरोपी -
शमीम खान निवासी गुरुघासीदास वार्ड क्रमांक 44 , कसारीडीह दुर्ग , जिला - दुर्ग (छत्तीसगढ़)।
जप्त सामाग्री -
यूनियन बैंक का बैंक स्टेटमेंट , लेनदेन संबंधी वीडियो युक्त पेन ड्राइव और लोन से संबंधित दस्तावेज।
दुर्ग पुलिस की अपील -
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि किसी भी शासकीय अथवा निजी नौकरी में नियुक्ति दिलाने के नाम पर किसी व्यक्ति को राशि देने से पहले संबंधित विभाग एवं नियुक्ति प्रक्रिया की सत्यता अवश्य जांचें। नौकरी लगाने का झांसा देकर धनराशि मांगने वाले व्यक्तियों की सूचना तत्काल पुलिस को दें।


















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