दिनांक : 11 सितंबर 2026
जिला : विदिशा
अवैध शराब के विरुद्ध सिविल लाइन पुलिस की सख्त कार्रवाई, तीन अलग-अलग मामलों में अवैध शराब जप्त कर आरोपियों पर प्रकरण दर्ज
जहरीली शराब सहित लगभग 57 लीटर अवैध शराब जप्त, ₹32 हजार से अधिक का मशरूका बरामद, 03 आरोपियों पर कार्रवाई
पुलिस अधीक्षक विदिशा श्री रोहित काशवानी के निर्देशन में थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मोनिका तिवारी एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्री अतुल सिंह के मार्गदर्शन में तथा थाना प्रभारी सिविल लाइन सिविल और मय पुलिस स्टाफ द्वारा तीन अलग-अलग मामलों में अवैध एवं जहरीली शराब जप्त कर आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई।
पहली कार्रवाई – अवैध/जहरीली शराब एवं हथियार बरामद
दिनांक 10 सितंबर 2026 को उप निरीक्षक बी.डी. सिंह को भ्रमण के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि तखतमल कॉलोनी रेलवे स्टेशन विदिशा के प्लेटफार्म नंबर 04 स्थित मोटर साइकिल पार्किंग के पास एक व्यक्ति प्लास्टिक की जरी कैन में अवैध शराब लेकर बेचने की फिराक में है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर आरोपी राकेश उर्फ पाँवर पिता राजकुमार कुचवंदिया उम्र 40 वर्ष निवासी तखतमल कॉलोनी, विदिशा की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से एक लोहे का कट्टा नुमा हथियार, एक जिंदा कारतूस तथा जरी कैन में रखी अवैध/जहरीली शराब बरामद हुई। आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 662/26, धारा 49(ए) आबकारी अधिनियम एवं 25-27 आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई की गई। आरोपी के विरुद्ध पूर्व से विभिन्न धाराओं में 06 अपराध दर्ज होना पाया गया है।
दूसरी कार्रवाई – 57.600 लीटर देशी शराब जप्त:
दिनांक 11 सितंबर 2026 को उप निरीक्षक दौलत सिंह मेहरा को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि कृषि उपज मंडी के पीछे सोराई बायपास की पुलिया के पास एक व्यक्ति अवैध शराब बेचने की फिराक में बैठा है। सूचना की तस्दीक हेतु पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां पुलिस को देखकर भागने का प्रयास कर रहे आरोपी सचिन रघुवंशी पिता कमल सिंह रघुवंशी उम्र 32 वर्ष निवासी गली नंबर 04, बंटी नगर, विदिशा को घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपी के कब्जे से 07 खाकी कार्टून में कुल 320 पाव देशी मदिरा प्लेन, मात्रा 57 लीटर 600 मिलीलीटर, अनुमानित कीमत ₹32,000 जप्त की गई। आरोपी के पास शराब रखने एवं बेचने संबंधी कोई वैध दस्तावेज/अनुज्ञापत्र नहीं पाया गया। आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 663/26, धारा 34(2) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
तीसरी कार्रवाई – 05 लीटर हाथ भट्टी की जहरीली शराब जप्त:
थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा एक अन्य कार्रवाई में सिवा कुछ बढ़िया पिता स्वर्गीय नारायण कुछ बढ़िया उम्र 20 वर्ष निवासी माता मंदिर के पास, शेरपुरा टीला, विदिशा के कब्जे से 05 लीटर अवैध देशी हाथ भट्टी से निर्मित जहरीली शराब जप्त की गई। कार्रवाई रेलवे संस्थान, विदिशा के प्लेटफार्म नंबर 04 की तरफ की गई। आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 659/26, धारा 49 आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई की गई।
विदिशा पुलिस की अपील:
अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एवं परिवहन से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना तत्काल पुलिस को दें। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।


















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