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Sunday, April 19, 2020

रायपुर कोरोना संक्रमण के चलते लॉक डाउन पर छत्तीसगढ़ सरकार ने लिया फैसला किसे मिलेगी छूट किस पर रहेगी पाबंदी

 छोटू यादव, रायपुर : कोरोना संक्रमण के चलते लॉक डाउन पर छत्तीसगढ़ सरकार ने  आम लोगों जुड़े कई महत्वपूर्ण सेवा को को ढील देने का किया ऐलान और किस पर रहेगी पाबंदी आइए जाने
>20 अप्रैल से राज्य के भीतर और बाहर हर तरह के सामानों का परिवहन अनुमति रहेगी 
> रेलवे सेवाओं में माल एवं पार्सल ट्रेनें चलेंगी।
>ट्रक एवं दूसरे वाहन अधिकतम दो ड्राइवरों तथा एक सहायक के साथ चल सकेंगे।
>ड्राइवरों के पास वैध लाइसेंस होना जरूरी है।
>माल डिलिवरी के बाद खाली ट्रक को लौटने की तथा माल भरने की अनुमति रहेगी।
>ट्रक रिपेयर गैरेज तथा राज मार्गों पर ढाबे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोले जा सकेंगे।
>इन तरह के निर्माण कार्य शुरू किए जा सकेंगे।
> नगरीय निकायों की सीमा से बाहर ग्रामीण इलाकों से बाहर सड़क-भवन निर्माण, सिंचाई परियोजना, वाटर सप्लाई एवं स्वच्छता, सौर उर्जा और विद्युत ट्रांसमिशन लाईन, दूरसंचार के लिए ऑप्टिकल फाइबर एवं केबल डालने का काम सभी प्रकार के उद्योग सहित निर्माण परियोजनाएं शुरू होगी। 
>राज्य सरकार और अधीनस्थ कार्यालयों में काम शुरू होगा।
>पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड, एंबुलेंस, आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन एवं जेल, नगरीय निकायों की सेवाएं प्रशासन का हॉटस्पाट पर कड़ा नियंत्रण रहेगा।
>हॉटस्पाट या ऐसे क्षेत्र या ऐसे क्लस्टर जिनमें कोरोना वायरस का संक्रमण वृहद स्तर पर फैला हो, केंद्र के निर्देशों के मुताबिक पालन होंगे। इसके मुताबिक ही कंटेन्मेंट जोन सीमांकित किए जाएंगे।
>इनके भीतर नियम के अनुसार में दिए गए निर्देशों के अतिरिक्त कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। यहां पर लोगों की आवाजाही पर कड़ा नियंत्रण रहेगा।

>तथा लॉक डाउन के चलते जो अन्य संस्थाएं बंद रहेगी वह इस प्रकार की है प्रकार की है
>मनोरंजन पार्क, नाट्यशाला, बार एवं सभागार, शराब बिक्री, पान तंबाकू गुटखा बिक्री, असेंबली हाल, सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं अन्य सामूहिक आयोजन बंद रहेंगे।

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