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Monday, May 18, 2020

रायपुर छत्तीसगढ़ में अगले 3 महीनों के लिए धारा 144 लागू छत्तीसगढ़ सरकार ने करोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश में आगामी तीन माह तक धारा 144 लागू करने

 छोटू यादव / रायपुर छत्तीसगढ़ में अगले 3 महीनों के लिए धारा 144 लागू
छत्तीसगढ़ सरकार ने करोना  संक्रमण को देखते हुए
 प्रदेश में आगामी तीन माह तक धारा 144 लागू करने की अधिसूचना जारी की है प्रदेश के सभी कलेक्टरों को निर्देश दिये हैं रायपुर कलेक्टर कलेक्टर डाॅ. एस. भारतीदासन ने कहा है कि समय-समय पर जारी उनके कार्यालय द्वारा अन्य आदेशो के तहत प्रतिबन्धों को भी लागू रखने के आदेश दिए है ।

कलेक्टर ने अपने आदेश में कहा है कि कि कोरोना वायरस से भारत सहित पूरे विश्व के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है और इससे पीड़ित, संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत है । इसके प्रसार को रोकने के लिए कड़े सामाजिक अलगाव और शारीरिक दूरी के उपयोग को अपनाना उचित एवं आवश्यक हो गया है ।
इन आदेशों का किसी भी व्यक्ति, संस्था, संगठन द्वारा उल्लंघन नहीं किया जाएगा । किसी व्यक्ति, संस्था, संगठन द्वारा कोरोना वायरस के रोकथाम एवं नियत्रण हेतु जारी किसी भी निर्देश का उल्लंघन किया जाता है तो वह भारतीय दंड संहिता 1860 कि धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आता है

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