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Thursday, May 7, 2020

जाँजगीर चाँपा - पान दुकान एवं सेलून को सशर्त खोलने की मिली अनुमति


अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट 
जाँजगीर चाँपा -- जिला मजिस्ट्रेट जाँजगीर चाँपा ने पत्र जारी कर कहा  है कि  स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जिला जांँजगीर चांपा को कोरोना वायरस के संक्रमण एवं प्रसार के रोकथाम के संदर्भ में ग्रीन जोन में वर्गीकृत किया गया है। गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 40 - 3 / 2020 DM -1(A) 18 दिनांक 01 मई 2020 में दिये गये निर्देश गाइडलाईन के अनुसार अनुमति प्राप्त दुकानों का संचालन करने की सशर्त अनुमति प्रदान की गयी है। उक्त आदेश के अनुक्रम में जांँजगीर-चांँपा जिला अंतर्गत " पान दुकान एवं सैलून को प्रातः 09:00 बजे से दोपहर 04:00 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग / फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये मास्क पहनकर सशर्त संचालन किया जा सकेगा। दुकान में सेनिटाईजर / हाथ धोने के लिये साबुन एवं पानी की व्यवस्था करना होगा। प्रत्येक व्यक्ति के सेविंग /  बाल कटिंग पश्चात कैंची ,  अस्तरा , सेविंग ब्रश , कंघी एवं कुर्सी को सेनीटाईज करना अनिवार्य होगा।  दुकान में आने वाले सभी ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दुकान में वेटिंग करने हेतु अलग से कुर्सी नहीं रखा जायेगा। बाल कटिंग , सेविंग , ड्राई के समय ग्राहक को स्वयं के द्वारा टावल/ कपड़ा लाना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार के अप्रिय घटना के लिये सैलून संचालक जिम्मेदार होंगे।  इसी तरह पान दुकान में तंबाकू युक्त ( सिगरेट , गुड़ाखू , गुटका , तंबाकू पाऊच , बीड़ी कोई भी पदार्थ नहीं रखा जायेगा। उपरोक्त शर्तों तथा शासन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुये पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जैसे लागू हो के अंतर्गत कार्यवाही के भागी होंगे।

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