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Sunday, August 23, 2020

नगर पंचायत चन्द्रपुर में 25 से 31 अगस्त तक प्रतिबंधात्मक आदेश लागू, ब्यवसाय, विभिन्न गतिविधियों का समय अवधि निर्धारित,


नरेंद्र कुमार के साथ लक्ष्मी महंत की रिपोर्ट जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़*

नगर पंचायत चन्द्रपुर  में 25 से 31 अगस्त तक प्रतिबंधात्मक आदेश लागू, ब्यवसाय, विभिन्न गतिविधियों का समय अवधि निर्धारित,

कोविड-19 के प्रोटोकॉल एवं आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश,

जिला दंडाधिकारी का  आदेश जारी,


     कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी  यशवंत कुमार द्वारा कोरोना वायरस से संक्रमित प्रकरणों की संख्या में वृद्धि होने  और इससे बचाव एवं रोकथाम तथा आमजनों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से नगर नगर पंचायत चन्द्रपुर क्षेत्र में 25 अगस्त से 31 अगस्त तक प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिया गया है।   
 
     जारी आदेश के अनुसार प्रभावित क्षेत्र में समस्त सार्वजनिक और निजी आवश्यक परिवहन सेवाएं बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, इत्यादि के परिचालन की अनुमति नहीं होगी। केवल  मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति होगी। प्रतिबंधात्मक अवधि में कोरोना वायरस के संक्रमण एवं बचाव एवं रोकथाम हेतु गठित सर्विलेंस टीम, कोरोनावायरस के नमूना संग्रह करने वाले टीम, निगरानी टीम को आवागमन की अनुमति होगी। प्रभावित क्षेत्र में केवल स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति में बाहर जाने की अनुमति होगी। 
    फैक्ट्री, निर्माण संचालित करने वाली इकाइयों को शर्त के अधीन छूट दी गई है। श्रमिकों की रहने की व्यवस्था फैक्ट्री कारखानों के अंदर करनी होगी। कर्मचारियों के परिवहन की व्यवस्था फैक्ट्री इकाई स्वयं करेगी। संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य सरकार एवं समय-समय पर अन्य संस्थाओं के द्वारा जारी महामारी से सुरक्षा हेतु जारी समस्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।  कोरोना संक्रमित की पहचान होने पर इलाज पर होने वाला समस्त व्यय संबंधित इकाइयों को करना होगा। 

   धार्मिक सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आमजनों के लिए बंद रहेगी। विदेश तथा अन्य राज्यों से आए हुए नागरिकों को  क्वॉरेंटाइन के निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा।
      प्रभावित क्षेत्र के नागरिक अपने घर पर रहेंगे। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। एक से अधिक व्यक्तियों को घर से बाहर जाने में प्रतिबंध लगाया गया है। घर से बाहर निकलने पर अपना पहचान पत्र अनिवार्य रूप से रखना होगा। 
सप्ताहिक हाट बाजार बंद रहेंगे।
 होटल, रेस्टोरेंट, सैलून, नाई दुकान, मसाज पार्लर, पान दुकान, पान ठेला, ब्यूटी पार्लर, ट्रैवल एजेंसी, टूर ऑपरेटर, क्लब, रिसॉर्ट, आदि बंद रहेंगे। समस्त स्पोर्ट्स कांप्लेक्स एवं स्टेडियम एवं खेल परिसर में समूह में बैठकर या खड़े होकर चर्चा करना प्रतिबंधित रहेगा। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर तथा अन्य इस प्रकार के स्थान मेला का संचालन पर प्रतिबंध किया गया है।

 सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक गतिविधियों एवं अन्य सामाजिक आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा।
 यथासंभव माल वाहनों से माल की लोडिंग अनलोडिंग भीड़भाड़ वाले स्थानों पर नहीं करने की सलाह दी गई है।
  झुंड बनाकर एकत्रित ना होने, सामूहिक रूप से चैक चैराहों पर इकट्ठा होकर बातचीत करना प्रतिबंधित रहेगा। 
समस्त शासकीय, अशासकीय कार्यालय, कार्यालय समय के अनुसार खुलेंगे तथा सभी शासकीय कार्य संपादित होंगे। परंतु सभी कार्यालय आम नागरिकों के लिए बंद रहेंगे। अधिकारियों कर्मचारियों के लिए पहचान हेतु कार्यालय संस्था प्रमुख द्वारा आई कार्ड जारी करना अनिवार्य किया गया है।  कंटेनमेंट जोन में शासकीय शासकीय अशासकीय कार्यालय संचालन की अनुमति नहीं होगी।


      भारत सरकार के अधीनस्थ केंद्रीय कार्यालय, राज्य सरकार के अधीनस्थ केंद्रीय कार्यालय, विभागों के अंतर्गत निगम, मंडल, आयोग एवं अन्य प्रशासनिक इकाइयां कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी स्वास्थ्य सेवाओं जिनके अंतर्गत सभी अस्पताल मेडिकल कॉलेज लाइसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक भी को संचालन की अनुमति होगी।  दवा दुकान एवं दवा उत्पादन के कार्य एवं संबंधित परिवहन, खाद्य आपूर्ति संबंधी परिवहन सेवाएं, उचित मूल्य की दुकान, खाद्य पदार्थ किराने के सामान, दूध, ब्रेड, फल एवं सब्जी, चिकन, मटन, मछली अंडा के विक्रय, वितरण, भंडारण, परिवहन की गतिविधियां एवं मिल्क संयंत्र को छूट दी गई है।
    सब्जी, फल, डेयरी, पनीर एवं किराना दुकान को प्रातः 7 से दोपहर 1 बजे तक संचालन की अनुमति होगी। किराना दुकान चाहे तो 1 बजे के बाद घर पहुंच सेवा प्रदान कर कर सकेंगे। दुकान के सामने कम से कम 10-12 गोल घेरा बनाकर ग्राहकों को बारी-बारी से बुलाकर सामग्री विक्रय करना होगा। 
  ठेले पर घूम घूम कर सब्जी फल बेचने की अनुमति होगी।

 नगर पंचायत चन्द्रपुर द्वारा 10 जोन पर सब्जी विक्रय की व्यवस्था की जाएगी। संबंधित जोन के व्यक्ति अपने अपने जोन से सब्जियां खरीद सकेंगे।  थोक सब्जी को प्रातः 5  बजे से सुबह 9  बजे तक संचालन की अनुमति होगी।
 घर पर जाकर दूध बांटने न्यूज पेपर आकर हेतु प्रातः 5  बजे से सुबर 9 बजे तक अनुमति होगी।   
       खाद, बीज, पशुचारा, मटन, मुर्गा, मछली एवं अंडा, कीटनाशक की दुकान को सुबह 7  बजे से दोपहर 1  बजे तक का समय निर्धारित है। मास्क, सैनिटाइजर, दवाइयां, एटीएम वाहन, एलपीजी गैस सिलेंडर का वाहन एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं सेवाएं जो इस आदेश में उल्लेखित हो को परिवहन करने वाले वाहन पूर्वाअनुसार संचालित रहेंगी। 
    बिजली, पेयजल आपूर्ति एवं नगरपालिका सेवाएं, जेल, अग्निशमन सेवा, में एटीएम टेलीकॉम, इंटरनेट, आईटी आधारित सेवाएं। पेट्रोल डीजल पंप एवं एलपीजी सीएनजी गैस के परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियां पूर्वानुसार संचालित रहेगी। 
पोस्टल सेवाएं, खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति होम डिलीवरी रेस्टोरेंट, सुरक्षा कार्य में लगी एजेंसियों, को छूट दी गई है।     
      संस्थान अथवा फैक्ट्री जैसे ब्लास्ट, फर्नेस, सीमेंट, स्टील, खान यह सभी संस्थाएं न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक कर्मचारियों का उपयोग करेंगे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा।
   प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए सड़क, रेल एवं अन्य माध्यम से लोगों की अनुमति होगी। 
     बैंक अपने नियत समय पर संचालित होंगे। न्यूनतम कर्मचारियों अधिकारियों का उपयोग करेंगे सुरक्षा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। सामूहिक आवागमन हेतु वाहन किसी भी स्थिति में उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। सभी बैंक संस्थान में एक समय मे अधिकतम 5 ग्राहक ही प्रवेश करेंगे। एटीएम में पर्याप्त मात्रा में मोदी मुद्रा की उपलब्धता बैंक प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
  सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दुकान प्रतिबंधित रहेगा।
विवाह संबंधित कार्यक्रम में 50 व्यक्ति, अंतिम संस्कार अंत्येष्टि जैसे कार्यक्रम में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे। इसके लिए तहसीलदार एसडीएम से अनुमति प्राप्त की जा सकेगी। 

   दुकान, कारखाना, औद्योगिक संस्थान एवं व्यवसायिक परिसर में थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजर, हाथ धोने के लिए साबुन एवं पानी की व्यवस्था करना होगा।  कर्मचारियों की पाली में ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए गए हैं।   
     स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधित दिए गए निर्देशों के उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा इनका 51 से 60, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जैसे लागू हो, अंतर्गत कार्रवाई के भागी होंगे। नगर पंचायत चन्द्रपुर में कंटेनमेंट जोन घोषित होने की दशा में शासन द्वारा संपूर्ण लाकडाउन के संबंध में जारी निर्देश पूर्वाअनुसार प्रभावी होंगे।
 उपयुक्त आदेश कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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