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Saturday, October 17, 2020

रायपुर अब नहीं रहेगी 8:00 बजे के बाद दुकान खुले रहने की पाबंदी जिला प्रशासन ने जारी की आदेश।

छोटू यादव / रायपुर अब नहीं रहेगी 8:00 बजे  के बाद  दुकान खुले रहने की  पाबंदी जिला प्रशासन ने जारी की आदेश।
करोना वायरस संक्रमण से  रोकथाम एवं बचाव के लिए 28 सितंबर को जारी आदेश मैं रात 8:00 बजे तक व्यवसायिक गतिविधियां की अनुमति प्रदान की गई थी तथा होटल रेस्टोरेंट्स के संचालन को रात्रि 10:00 बजे तक अनुमति प्रदान की गई थी अब इन सब नियमों को विलोपित करते हुए शुक्रवार को आदेश जारी करते हुए अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दंड अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि उपरोक्त आदेश और समय-समय पर जारी प्रतिबंध एवं दी  गई छुट 
आदेश की अन्य शर्ते यथावत रहेगी यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभाव शील होगा।

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