महेन्द्र शर्मा बंटी- डोंगरगढ-तालुका विधिक सेवा समिति डोंगरगढ़ की अध्यक्ष श्रीमती विभा पांडेय के मार्गदर्शन में पैरालीगल वालीनटियर राकेश कुमार साहू के द्वारा कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालन करते हुए लघु शिविर का आयोजन ग्राम बननारा में दिनांक 1 जनवरी को किया गया।
शिविर के दौरान टोनही प्रताड़ना अधिनियम 2005 किसी को टोनही कहने से 3 वर्ष कारावास होगा के और किसी को मानसीक या शारीरिक रूप से पप्रताड़ित करने से 5 वर्ष का कारावास होगा और जुर्माना भी देना होगा इसी के साथ नालसा के योजनाओं के बारे में बताते हुए ग्रामीण जन के शिकायतों को न्याय ऐप में दर्ज किया गया एवं नानसा के टोल फ्री नंबर 15100 में भी शिकायत दर्ज कराया गया एवं साथ ही साथ कानूनी योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि ऐसे व्यक्ति जो निर्धन असहाय हैं और उनका कोई भी प्रकरण न्यायालय में है तो उसे नि:शुल्क अधिवक्ता मुहैया कराया जाता है उक्त शिविर के दौरान ग्रामीण जन एवं पुरुषों को यह भी बताया गया कि गिरफ्तारी पूर्व गिरफ्तारी के वक्त होने वाले कानूनी जानकारी से अवगत कराया गया उक्त शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे एवं ग्राम के सरपंच लिलार ध्रुवे भी उपस्थित रहे।




















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