छत्तीसगढ़..
जिला - बालोद कोविड -19 कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या मे लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न
परिस्थितियों के के अनुक्रम मे बालोद जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र मे जिला कलेक्टर द्वारा दिनांक 26 अप्रैल से 6 मई तक लॉकडाउन बड़ा दिया गया /
दल्लीराजहरा - बालोद जिला मे फल सब्जी अंडा एवं ग्रॉसरी ( चावल दाल आटा , खाद्य तेल एवं नमक )को गली मोहल्ले एवं कालोनिया मे विक्रय की अनुमति केवल स्ट्रीट वेंडर्स को है /
जिला कलेक्टर के आदेशानुसार / कोविड -19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या मे लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के अनुक्रम मे इस कार्यलय के आदेश क्र. /२४९९/ एड डब्ल्यू 2021 बालोद दिनांक १७/०४/२०२१ द्वारा बालोद जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को दिनांक
19/04/2021 .प्रातः 06 बजे से दिनांक -26/04/2021 प्रातः 6 बजे तक कन्टेनमेंट जोन घोषित करते हुए /
जिला बालोद मे सार्वजानिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध किए है /
बालोद जिला मे व्यवसायिक गतिविधियों पर अधिरोपित प्रतिबंधों एवं सम्पूर्ण जिले को कन्टेनमेंट जोन घोषित करने के बावजुद कोविड - 19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या एवं इस महामारी से होने वाली मौतों की संख्या चिंता का विषय है मानव जीवन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है तथा मुक्त आवागमन से आम जनता की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न होने की आशंका बनी हुई है /
जिसमे सम्पूर्ण बालोद जिले मे कन्टेनमेंट जोन की अवधि बढ़ाया जाना आवश्यक हो गया / अतः दण्ड सहिता 1923 की धारा 144 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 ,34 सहपादित एपिडेमिक एक्ट 1897 यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियो के अधिक आंशिक संसोधन करते हुए जन्मेजय महोबे कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बालोद जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र दिनांक 06 /05/2021 प्रातः 06 बजे तक पूर्ववत कन्टेनमेंट जोन रहेगा /
उपरोक्त दर्शित अवधि मे बालोद जिले के सभी सीमाए पूर्णतः सील रहेगी / बालोद जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र दिनांक -06/05/2021 प्रातः 6 बजे तक पूर्ववत कन्टेनमेंट जोन रहेगा उपरोक्त दर्शित अवधि मे बालोद जिला की सभी सीमाए पूर्णतः सील रहेगी /
सी .एन .आई .न्यूज़ के लिए दल्लीराजहरा से प्रदीप सहारे की रिपोर्ट






















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