छत्तीसगढ़ मे रायपुर और दुर्ग के बाद अब जिला - बालोद मे भी -9 दिन का सम्पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है / कोरोना कोविड -19 से बिगड़ते हुए हलात को देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन एवं भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार कोरोना वायरस ( कोविड -19 ) नियंत्रण के संबन्ध मे इस कार्यलय द्वारा धारा 144 दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 के अधिन आदेश क्र. /2273 / सा शाखा ./2021 बालोद दिनांक -30/03/2021 .जारी किए गए है /
वर्तमान मे कोविड -19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या मे लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के अनुक्रम मे जिला बालोद मे सार्वजानिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किया जाना आवश्यक हो गया है /
बालोद जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को दिनांक -10/04/2021 शाम 6 बजे से दिनांक -19/04/2021 प्रातः 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है /
वही कलेक्टर ने लॉकडाउन की शर्तो मे परिवर्तन कर दिया है / अब विवाह और अन्त्येष्टि मे 10 से अधिक लोगो को अनुमति नही डी जाएगी / पहले ऐसे आयोजनों मे 50 लोगो को लोगो को शामिल होने की अनुमति थी /
शादी को वर या वधु के घर मे सम्पन्न करने को कहा गया है / यानी इसके लिए मैरिज हॉल या होटल - धर्मशाला से आयोजन की अनुमति नहीं मिलेगा /
सी .एन .आई .न्यूज़ के लिए दल्लीराजहरा से प्रदीप सहारे की रिपोर्ट






















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