देव यादव सी एन आई न्यूज़ बेमेतरा छत्तीसगढ़
बेमेतरा 20 अप्रैल 2021-कलेक्टर श्री शिव अनंत तायल ने कल शाम कलेक्टोरेट परिसर के सभाकक्ष मे जिले के नगरीय निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों की बैठक लेकर लाॅकडाउन के दौरान स्ट्रीट वेन्डर (हाथ ठेला) के जरिए फल सब्जी बिक्री के संबंध मे आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि आम नागरिकों को वाजिब दर पर ही समान मिल सके इस बात का विशेष ध्यान रखें।
कलेक्टर ने जिला मुख्यालय बेमेतरा नगर पालिका क्षेत्र के 21 वार्डों के प्रत्येक वार्ड मे 02-02 नग स्ट्रीट वेन्डर होने पर नम्बरिंग के आधार पर आॅड/इवन के आधार पर अनुमति दी जा सकती है। इसी तरह नगर पंचायत नवागढ़, मारो, बेरला, साजा, देवकर, परपोड़ी एवं थानखम्हरिया के 15-15 वार्ड मे 02-02 नग स्ट्रीट वेन्डर के जरिए अनुमति देवे। वेन्डर द्वारा फल एवं सब्जी के अतिरिक्त अन्य कोई उत्पाद का विक्रय नही किया जायेगा। स्ट्रीट वेन्डर एक ही स्थल पर रुक कर फल सब्जी विक्रय का कार्य नही करेगा। स्ट्रीट वेन्डर द्वार स्वयं मास्क धारण करना होगा एवं सेनेटाईजर साथ मे रखना अनिवार्य होगा तथा बिना मास्क के व्यक्तियों को सब्जी/फल का विक्रय नही किया जायेगा। स्ट्रीट वेन्डर के द्वारा सामग्री विक्रय कर समय प्रातः 06 बजे से दोपहर 02 बजे तक होगा। निर्धारित समय पश्चात सामग्री वितरण करते पाये जाने पर संबंधित स्ट्रीट वेन्डर के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जा सकती है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक बार मे अधिकतम दो ग्राहकों को सामग्री का विक्रय की जा सकेगी। यह आदेश 26 अप्रैल तक प्रभावशील रहेगा।
बैठक मे अपर कलेक्टर श्री संजय कुमार दीवान, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती ज्योति सिंह, अनुविभागीय अधिकारी बेमेतरा श्री दुर्गेश कुमार वर्मा, सी एम ओ बेमेतरा श्री होरी सिंह ठाकुर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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