पंकज शर्मा, रायपुर : छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण कम करने जिलों में लॉकडाउन लगाया गया है। इसके बाद संक्रमितों की संख्या में थोड़ी कमी आई है, लेकिन मौत की संख्या अब भी डरा रही है। इसे देखते हुए जिलों में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। राजधानी में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का आदेश कलेक्टर डॉ. एस भारतीदासन ने जारी कर दिया है। इसके साथ ही कुछ रियायते भी दी गई है। इसके तहत व्यापार के संचालन के लिए समय सारणी निर्धारित की गई है।
जानिए क्या बंद और क्या खुलेगा
सभी सुपर बाजार, मॉल, शोरूम मैरिज हॉल, स्विमिंग पूल, क्लब, सिनेमा हॉल, ब्यूटी पार्लर, सैलून, स्पा, जिम तथा अन्य सार्वजनिक स्थल बंद होंगे।
समस्त शराब दुकानें बंद होंगे, लेकिन ऑनलाइन डिलीवरी की अनुमति होगी।
सभी पार्क, रिजॉर्ट, धार्मिक सांस्कृतिक व पर्यटन स्थल भी बंद होंगे।
50% स्टाफ रोटेशन के साथ अति आवश्यक प्रयोजन के लिए कार्यालय खोले जाएंगे।
उप पंजीयन कार्यालय आवश्यक स्टाफ सहित टोकन व ऑनलाइन सिस्टम के साथ संचालित होंगे।
सभी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना प्रदर्शन, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आयोजन पर प्रतिबंध
विवाह एवं अंत्येष्टि कार्यक्रम हेतु 10 व्यक्तियों की अधिकतम संख्या मान्य होगी।
सब्जी बाजार बंद होंगे लेकिन माल आपूर्ति के लिए फल एवं सब्जी थोक बाजार रात्रि 12:00 से सुबह 6:00 बजे तक संचालित होंगे।
सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक होटल रेस्टोरेंट के माध्यम से ऑनलाइन डिलीवरी हो सकेंगे।
लोक सेवा केंद्र व चॉइस सेंटर 5 बजे तक खोले जाएंगे।
अमेजॉन, फ्लिपकार्ट द्वारा भी 5 बजे तक की जा डिलीवरी सकेगी।
निर्माण गतिविधियों संबंधित दुकांने रविवार को छोड़कर शेष सभी दिनों में 5 बजे तक खोली जाएंगी।
रविवार को पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा..
रविवार को केवल अस्पताल, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप, शासकीय उचित मूल्य की दुकान एलपीजी, पेट शॉप, न्यूज़पेपर दूध फल सब्जी तथा अनुमति प्राप्त दुकानों की होम डिलीवरी की अनुमति होगी। शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया। इस दौरान अनुमति प्राप्त गतिविधियों, आपातकालीन आवागमन को छोड़कर अन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।
देखे आदेश की सूची..

























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