मोहम्मद अज़हर हन्फ़ी की रिपोर्ट
भाटापारा:- प्रकरण में प्रार्थी द्वारा आरोपी सौर्य उर्फ लोकेश पिता दिलीप चावला उम्र 26 वर्ष पता चकरभाटा बिलासपुर के विरूद्ध अपनी नाबालिग पूत्री को फोन से मिलने के लिए बुलाने व नहीं मिलने पर बदनाम करने की धमकी देने एवं पूर्व के फोटो को वायरल करने एवं जान से मारने की धमकी देने की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 132/21 धारा 509 ( ख ), 507 भादवि दिनांक 23.03.2021 कायम कर विवेचना में लिया गया था।
श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री आई.के. एलेसेला बलौदाबाजार द्वारा आरोपी को पकड़ने के निर्देश दिये गये थे जिस पर वरिष्ट अधिकारीयों के कुशल निर्देशन पर थाना भाटापारा शहर प्रभारी निरीक्षक विजय चौधरी के कुशल नेतृत्व में आरोपी को गिरफ्तार किया गया प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने से आरोपी को भाटापारा स्टेशन वार्ड आने की सूचना पर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक हितेश जंघेल, सउनि ओम साहू , आरक्षक गौरी शंकर भारद्वाज का विशेष योगदान रहा ।






















No comments:
Post a Comment
Please do not enter any spam link in the comment box.