बेमेतरा 02 जून 2021-प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा छात्र दुर्घटना बीमा येाजना संचालित की जा रही है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि हितग्राही की पात्रता-शासकीय एवं अनुदान प्राप्त प्राथमिक से उच्चत्तर माध्यमिक स्तर के सभी छात्र-छात्राएं एवं कालेज के छात्र-छात्राएं शामिल हैं। मृत्यु एवं पूर्ण अपंगता की स्थिति में एक लाख रूपए की क्षतिपूर्ति, आंशिक अपंगता पर 30 हजार रूपए की क्षतिपूति दिए जाने का प्रावधान है।
इस येाजना के अंतर्गत विद्यार्थी का दुर्घटना जनित मृत्यु होने पर या 100 प्रतिशत स्थायी अपंगता होने पर 10 हजार रूपए की राशि पीड़ित परिवार को प्रदाय किया जाता था। संशोधन दिनांक-30 अगस्त 2017 द्वारा विद्यार्थी का दुर्घटना जनित मृत्यु होने या 100 प्रतिशत स्थायी अपंगता होने पर एक लाख रूपए की राशि पीडित परिवार को प्रदाय किए जाने का प्रावधान किया गया है।
सी एन आई न्यूज़ बेमेतरा छत्तीसगढ़ देव यादव


















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