अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
जांजगीर चांपा -- मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि स्टार इंडिया ब्लू आईकन इंवैस्टीगेशन सर्विस के फील्ड आफिसर प्रार्थी दिनेश पिता श्री सुरेश कुमार साकिन खांडा खेडी जिला हिसार (हरियाणा) के द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित आवेदन पेश किया कि लोकल केबल आपरेटर और मल्टी सिस्टम आपरेटर स्टार इंडिया के चैनलो को अवैध एवं एनालॉग मोड पर स्टार प्लस एवं स्टार भारत का प्रसारण करने वाला खुराना केबल नेटवर्क के मालिक श्यम लाल खुराना के संबंध कार्यवाही करने हेतु आवेदन दिये जाने पर तत्काल पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा श्रीमती पारुल माथुर , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय महादेवा को अवगत कराकर तथा अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) सक्ती श्री शोभराज अग्रवाल के नेतृत्व पर थाना मालखरौदा में अपराध क्रमांक 180/21 धारा 37 ,51 , 63 कापीराईट एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। विवेचना दौरान घटनास्थल खुराना केवल नेटवर्क मालिक श्याम खुराना के घर जाकर मौके पर Modulater एवं DTH Box 01 Spec company के 03 नग सिल्वर कलर का Modulater , 02 Conpact company का 01 नग सिल्वर कलर का Modulater , 03 i-Visino company के01 नग सिल्वर कलर का Modulater , 04 NIG company के 01 नग सिल्वर कलर का Modulater , 05 Sharp company के 08 नग काले कलर का Modulater,06 Videocon company के 07 नग सफेद कलर का DTH Box, 07 Videocon company के 02 नग काले कलर का DTH Box , 08 TATS SKY company के 01 नग काला कलर का DTH Box के जरिये स्टार इंडिया के चैनलो को अवैध एवं एनालॉग मोड पर स्टार प्लस एवं स्टार भारत का प्रसारण करना पाया गया जिसे भारत सरकार द्वारा केवल नेटवर्क के माध्यम से प्रसारण बंद किया गया है। जिसे गवाहों के समक्ष जप्ती कर पुलिस द्वारा कब्जा कर लिया गया है। खुराना केवल नेटवर्क मालिक आरोपी श्याम लाल खुराना पिता आसाराम खुराना उम्र 53 साल साकिन मालखरौदा थाना मालखरौदा को धारा सदर का अपराध घटित करना पाये जाने से आज दस जून को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक के.के. महतो थाना प्रभारी मालखरौदा , सउनि. पी.आर.पैकरा , आरक्षक शत्रुघन जांगड़े , शैलेन्द्र देवांगन , म.आर. धरमी सिदार व थाना मालखरौदा के स्टाफ का विशेष योगदान रहा।


















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