महासमुंद 16 जुलाई 2021/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डोमन सिंह ने कोविड-19 संक्रमण की स्थिति में सुधार होने से पूर्व के आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि प्रतिदिन रात्रि 10ः00 बजे से प्रातः 06ः00 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन लागू रहेगा। इस दौरान राज्य शासन द्वारा अनुमति प्राप्त गतिविधियों एवं आपातकालीन आवागमन को छोड़कर अन्य समस्त सार्वजनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।
इसके अलावा प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सुपर मार्केट, सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मंडी, बाजार, अनाज मंडी शो-रूम क्लब मदिरा दुकानें, ठेला, चौपाटी सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पॉ, पार्क, जिम व ग्रंथालय इत्यादि रविवार सहित सभी दिवस में अपने निर्धारित समय तक खोले जा सकेंगे, किन्तु सभी ग्रंथालय का संचालन उनकी बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा के साथ तथा कोविड-19 टीके के दोनों डोज ले चुके सदस्यों को प्राथमिकता देते हुए पहले आओ,
होटल, रेस्टोरेंट्स, रेस्टोरेंट बार एवं क्लब अपने निर्धारित समय तक खुल सकेंगे आउटसाइड डायनिंग की भी अनुमति होगी किन्तु डायनिंग हॉल, रूम में उनकी बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं होगी। होटल, रेस्टोरेंट्स ऑनलाईन टेलीफोनिक ऑर्डर पर होम डिलीवरी तथा टेक अवे को प्राथमिकता देंगे। होटलों में इन हाउस अतिथियों के लिए होटल किचन, स्वयं के रेस्टोरेंट्स के उपयोग की अनुमति रहेगी।



















No comments:
Post a Comment
Please do not enter any spam link in the comment box.