अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
जांजगीर चांपा -- मुखबीर से मिली जानकारी के आधार पर रेड कार्यवाही करते हुये हसौद पुलिस ने आरोपी के कब्जे से सात लीटर अवैध महुआ शराब सहित शराब बनाने का साधन जप्त किया है। पुलिस ने आरोपी को आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जिला जेल भेज दिया है।
इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये हसौद थाना प्रभारी उपनिरीक्षक पुष्पराज साहू ने अरविन्द तिवारी को बताया कि पुलिस अधीक्षक महोदय जिला जांजगीर चांपा प्रशांत ठाकुर (भा.पु. से) तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय महादेवा (रा.पु.से.) एवं भवानी शंकर खुंटिया पुलिस अनुविभागीय अधिकारी महोदय चंद्रपुर/डभरा द्वारा अवैध कच्ची महुआ शराब की बिक्री पर अंकुश लगाने एवं अपराध की रोकथाम के लिये सक्त निर्देश प्राप्त हुआ था। इसी कड़ी में थाना हसौद क्षेत्र में मुखबीर तैनात किया गया था।
मुखबीर से सूचना मिली कि ग्राम देवरघटा का रूमेश आजाद (22 वर्ष) उर्फ बंटी पिता बलराम आजाद अपने कमरे में कच्ची महुआ शराब बनाकर बेचने के लिये कब्जे रखा है। विधिवत गवाहो के समक्ष सूचना मिले स्थान की तलाशी लिये जाने पर तलाशी में पीले रंग के जरिकेन में भरा 05 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 500 रुपये एवं सफेद प्लास्टिक बाटल में भरा 02 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 200 रूपये तथा शराब बनाने का बड़ा बर्तन कीमती 1000 रूपये एवं शराब बनाने का छोटा बर्तन कीमती रूपये जुमला कीमती 2200 रूपये को गवाहों के समक्ष मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर पुलिस द्वारा कब्जा लिया गया।
आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध घटित करना पर्याप्त सबूत पाये जाने से मौके में ही अपराध क्रमांक 71/2021 के अन्तर्गत विधिवत गिरफ्तार कर आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। उक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक पुष्पराज साहू , सउनि अमृत भार्गव , आरक्षक राजू खूंटे , लीलाराम साहू , अजय बंजारे , महेश मधुकर , मिरीश साहू , यादराम चन्द्रा का विशेष योगदान रहा है।



















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