बिलासपुर के श्रीकांत वर्मा मार्ग में पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक पर तालाब था उस पर रामा मैग्नेटो मॉल बना दिया गया है हाईकोर्ट ने तालाब की जमीन पर रामा मैग्नेटो मॉल बनाए जाने के मामले में जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य शासन और नगर निगम बिलासपुर से 2 सप्ताह के अंदर में जवाब मांगा है मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा की युगल पीठ में हुई याचिकाकर्ता रोहित राठौर ने अपने अधिवक्ता अर्जित तिवारी के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है|
ऐसे ही निर्माणों की वजह से बिलासपुर का जलस्तर नीचे गिर गया है और इसीलिए कई जगह पर आम जनता को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है इसकी शिकायत भी की गई लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश का भी उल्लंघन किया गया है नियम है कि तालाब की जमीन में किसी भी तरह का निर्माण कराया जाना कानूनी नियमों के विपरीत है मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य शासन और नगर निगम बिलासपुर को नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब मांगा है |
बिलासपुर से सुधीर तिवारी की रिपोर्ट


















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