अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
जांजगीर चांपा - चाकलेट देने के बहाने नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को हसौद पुलिस ने पास्को एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये हसौद थाना प्रभारी उपनिरीक्षक पुष्पराज साहू ने अरविन्द तिवारी को बताया प्रार्थिया द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज करायी गई थी कि दिनांक छह अगस्त को शाम करीबन चार बजे इसकी नाबालिक लडकी पास के दुकान में खाई खजाना लेने गई थी। तभी वहां गांव का ईश्वर साहू चाकलेट देने के बहाने दुकान के ऊपर एक कमरे अंदर ले गया और वहां ईश्वर साहू द्वारा गलत (बलात्कार) किया है। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर हसौद थाना में अपराध क्रमांक 82/2021 , धारा 376 क ,ख , 377 भादवि एवं 4 ,6 पास्को एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। प्रकरण में जांजगीर चांपा पुलिस अधीक्षक महोदय प्रशांत ठाकुर (भापुसे) एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय संजय कुमार महादेवा (रापुसे) से आवश्यक मार्गदर्शन एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी चंद्रपुर / डभरा बी०एस० खुंटिया के दिशानिर्देश पर प्रकरण के आरोपी ईश्वर साहू को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया जो घटनाकारित करना स्वीकार किया। आज सात अगस्त को आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजनों को दिया जाकर उन्हें न्यायालय में पेश किया जहां से आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर भेज दिया गया है। उक्त कार्यवाही में हसौद थाना प्रभारी उपनिरीक्षक पुष्पराज साहू , सहायक उपनिरीक्षक अमृत भार्गव , आरक्षक मिरीश साहू , लीलाराम साहू , राजेश यादव , राजू खुंटे , हरिहर सिंह का विशेष योगदान रहा।


















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