लुकेश साहू दुर्ग.....
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 11.08.21 को प्रार्थिया थाना नवागढ़ रिपोर्ट दर्ज करायी की
इसकी बड़ी बहन की नाबालिक लड़की उम्र 14 वर्ष को चार पांच साल से अपने घर में रखी थी जो
कक्षा तीसरी तक पढी है । इसके माता पिता पंजाब में कमा खा रहे हैं ।
दिनांक 04/08/21 को इसकी लड़की रात्रि 12 से 02 बजे के बीच घर से बिना बताएं कही चली गई हैं ।
कोई अज्ञात ब्यक्ति बहला फुसलाकर भगा ले गया है कि सूचना पर से अपराध क्रमाक -314 / 21 धारा 363 भादवि का
अपराध घटित होना पाये जाने से अपराध पंजीबतद्ध कर विवेचना में लिया गया ।
विवेचना के दौरान पता तलाश किया जा रहा था कि दिनांक 11 / 08 / 21 के शाम को अपहृता नाबालिक लड़की अपनी मां के साथ थाना उपस्थित आई ।
जिसे बरामद कर दस्तयाब किया गया । तथा अपहृता का महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराया गया ।
जो अपने कथन मे बताई की चांपा निवासी उमेश चौहान इसे तुमसे प्यार करता हूं शादी करूंगा कह कर
अपने साथ दिनांक 04.08.21 कि दरमियानी रात भगा कर अपने साथ मोटरसाइकिल से अमरकंटक ले गया
तथा इसके बाद उमेश चौहान कई बार इसके साथ मना करने के बाद भी जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया है।
उक्त आरोपी द्वारा नाबालिक लड़की को बहला फुसलाकर शादी का झासा देकर बलात्कार करना पाये जाने से
प्रकरण में धारा 366,376 , भादवि एवं 06 पोस्को एक्ट की धारा जोड़ा गया ।
मामले की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत ठाकुर(भा.पु.से.)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संजय महादेवा(रा.पु.से) अनुविभागीय पुलिस अधिकारी श्रीमती दिनेश्वरी नंद(रा.पु.से)
द्वारा आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश प्राप्त होने पर आरोपी की गिरफ्तारी हेतु तत्काल टीम बनाकर रवाना हुआ
तथा आरोपी उमेश चौहान पिता गौतम चौहान उम्र 19 साल साकिन कोरवापारा चापा
वार्ड क्रमांक -9 थाना चांपा को आज दिनांक 13/08/21 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया
उक्त कार्यवाही थाना प्रभारी देवेश सिंह राठौर के नेतृत्व में सहायक उपनिरीक्षक रामदुलार साहू, आरक्षक मोहन साहू, वीरेंद्र सूर्यवंशी सराहनीय योगदान रहा है


















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