मुरैना ।
जनपद पंचायतवार प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर शत-प्रतिशत बैठकों का आयोजन किया जाना सुनिश्चित करें - कलेक्टर
जिले की समस्त पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं की बैठक 15 सितम्बर तक
मुरैना 13 सितम्बर 2021/ मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 6(1) के तहत जिले की सभी जनपद पंचायतों में पंचायतवार प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर 15 सितम्बर 2021 को बैठकें (ग्राम संभायें) आयोजित की जायेगी। इन ग्राम सभाओं में क्राइसिस मैनेजमेन्ट कमेटी के सदस्यों को भी आमंत्रित कर बैठक में उपस्थित रहने के लिये जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनुरोध करें।
कलेक्टर श्री कार्तिकेयन ने बताया कि इन ग्राम सभाओं की बैठकों में अतिवृष्टि, बाढ़, प्राकृतिक आपदा पर चर्चा करें। प्रभावित परिवारों को राहत राशि का वितरण एवं प्राप्ति, फसल क्षति की सूची चस्पा एवं उसका वाचन, टीकाकरण पर चर्चा एवं शेष रहे लोगों को टीकाकरण के लिये प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि ’’आजादी के अमृत महोत्सव वन’’ वाटिका के लिये प्रत्येक ग्राम पंचायतों में स्थान चिन्हित कर एवं उसमें 75 वृक्ष लगाना (ज्यादा कितने भी वृक्ष लगा सकते है) सुनिश्चित करें। स्थानीय शैक्षणिक संस्थाओं में वृक्ष, औषधिय पौधों का रोपण किया जायें। 2 अक्टूबर 2021 को गांधी जयंती के अवसर पर आजादी के अमृत महोत्सव वन के लोकार्पण पर सभी की सहभागिता एवं उपस्थित पर चर्चा करें। सीएम समाधान का विषय-ग्राम पंचायतों में नालियों की सफाई की व्यवस्था हो। समाधान केन्द्र-बीट व्यवस्था पर भी बैठक में चर्चा करें।
कलेक्टर ने जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिये कि ग्राम पंचायतों के सरपंच, उप सरपंच, समस्त पंचगण, ग्राम पंचायत की आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों को उपस्थित रहने के लिये आमंत्रित करें। ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, पटवारी, सहायक विकास विस्तार अधिकारी, पंचायत समन्वय अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, उपयंत्री, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य, उद्यानिकी विभाग के मैदानी कर्मचारी, स्थानीय शैक्षणिक संस्थाओं के समस्त शिक्षकगण और ग्राम कोटवार बैठक में उपस्थित रहना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतों में गठित स्व-सहायता समूहों को रिवाल्विग फण्ड, बैंक ऋण एवं आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने की कार्यवाही एडीईओ और पीसीपी करेंगे। ग्राम पंचायतों में जो कार्य पूर्ण हो गये है, उनका कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र जारी करने की कार्यवाही उपयंत्री, सहायक यंत्री करेंगे। उन्होंने निर्देशित किया कि दर्शित अनुसार कार्यवाही की जाकर प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के माध्यम से जिला पंचायत मुरैना को भेजना सुनिश्चित करें।


















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