Breaking

अपनी भाषा चुने

POPUP ADD

सी एन आई न्यूज़

सी एन आई न्यूज़ रिपोर्टर/ जिला ब्यूरो/ संवाददाता नियुक्ति कर रहा है - छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेशओडिशा, झारखण्ड, बिहार, महाराष्ट्राबंगाल, पंजाब, गुजरात, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, एन सी आर दिल्ली, कोलकत्ता, राजस्थान, केरला, तमिलनाडु - इन राज्यों में - क्या आप सी एन आई न्यूज़ के साथ जुड़के कार्य करना चाहते होसी एन आई न्यूज़ (सेंट्रल न्यूज़ इंडिया) से जुड़ने के लिए हमसे संपर्क करे : हितेश मानिकपुरी - मो. नं. : 9516754504 ◘ मोहम्मद अज़हर हनफ़ी - मो. नं. : 7869203309 ◘ सोना दीवान - मो. नं. : 9827138395 ◘ आशुतोष विश्वकर्मा - मो. नं. : 8839215630 ◘ सोना दीवान - मो. नं. : 9827138395 ◘ शिकायत के लिए क्लिक करें - Click here ◘ फेसबुक  : cninews ◘ रजिस्ट्रेशन नं. : • Reg. No.: EN-ANMA/CG391732EC • Reg. No.: CG14D0018162 

Thursday, September 9, 2021

कुमार प्रतीक पुलिस अधीक्षक सिवनी के निर्देशन पर जिले के सभी थानों एंव चोकियों पर गणेश उत्सव को लेकर शांति समिति की बैठक संपन्न हुई

 कुमार प्रतीक पुलिस अधीक्षक सिवनी के

निर्देशन पर जिले के सभी थानों एंव चोकियों पर गणेश उत्सव को लेकर शांति समिति की बैठक संपन्न हुई


जिसमें अभी वर्तमान पुरा विश्व कोरोना वायरस जैसी विशाल महामारी से निपटने के लिए भारत सरकार के  सभी नियमों का पालन करते हुए कार्यक्रम को सम्पन्न करने को कहा साथ ही।  गणेश उत्सव को लेकर के आयोजित शांति समिति की बैठक में बताया कि प्रतिमाओ के लिए पंडाल का आकार 30 ×45 फिट साइज नियत किया गया है । झांकियों की स्थापना और प्रदर्शन ना करने, 10 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति में मूर्ति विसर्जन  कार्यक्रम ना करने। कोविड-19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए धार्मिक सामाजिक आयोजन के लिए चल समारोह पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे ।

लाउड स्पीकर बजाने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गाइड लाइन का पालन किया जाना अनिवार्य होगा । सार्वजनिक स्थानों पर कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए पंडालों विसर्जनो  आयोजनों में श्रद्धालु दर्शको को मास्क , सोशल डिस्टेंसिग एवं सैनिटाइज के प्रयोग के साथ राज्य शासन और जिला प्रशासन द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों से कडाई से पालन किया जाएगा। कोविड-19 के प्रोटोकॉल का  पालन नहीं होने की स्थिति में पूर्व से जारी गए जारी किए गए प्रतिबंधित आदेश प्रभाव सील रहेंगे ,जो आगामी 30 सिंतबर 2021 तक मान्य होंगे ।

No comments:

Post a Comment

Please do not enter any spam link in the comment box.

Hz Add

Post Top Ad