कुमार प्रतीक पुलिस अधीक्षक सिवनी के
निर्देशन पर जिले के सभी थानों एंव चोकियों पर गणेश उत्सव को लेकर शांति समिति की बैठक संपन्न हुई
जिसमें अभी वर्तमान पुरा विश्व कोरोना वायरस जैसी विशाल महामारी से निपटने के लिए भारत सरकार के सभी नियमों का पालन करते हुए कार्यक्रम को सम्पन्न करने को कहा साथ ही। गणेश उत्सव को लेकर के आयोजित शांति समिति की बैठक में बताया कि प्रतिमाओ के लिए पंडाल का आकार 30 ×45 फिट साइज नियत किया गया है । झांकियों की स्थापना और प्रदर्शन ना करने, 10 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति में मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम ना करने। कोविड-19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए धार्मिक सामाजिक आयोजन के लिए चल समारोह पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे ।
लाउड स्पीकर बजाने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गाइड लाइन का पालन किया जाना अनिवार्य होगा । सार्वजनिक स्थानों पर कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए पंडालों विसर्जनो आयोजनों में श्रद्धालु दर्शको को मास्क , सोशल डिस्टेंसिग एवं सैनिटाइज के प्रयोग के साथ राज्य शासन और जिला प्रशासन द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों से कडाई से पालन किया जाएगा। कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन नहीं होने की स्थिति में पूर्व से जारी गए जारी किए गए प्रतिबंधित आदेश प्रभाव सील रहेंगे ,जो आगामी 30 सिंतबर 2021 तक मान्य होंगे ।



















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