Breaking

अपनी भाषा चुने

POPUP ADD

सी एन आई न्यूज़

सी एन आई न्यूज़ रिपोर्टर/ जिला ब्यूरो/ संवाददाता नियुक्ति कर रहा है - छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेशओडिशा, झारखण्ड, बिहार, महाराष्ट्राबंगाल, पंजाब, गुजरात, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, एन सी आर दिल्ली, कोलकत्ता, राजस्थान, केरला, तमिलनाडु - इन राज्यों में - क्या आप सी एन आई न्यूज़ के साथ जुड़के कार्य करना चाहते होसी एन आई न्यूज़ (सेंट्रल न्यूज़ इंडिया) से जुड़ने के लिए हमसे संपर्क करे : हितेश मानिकपुरी - मो. नं. : 9516754504 ◘ मोहम्मद अज़हर हनफ़ी - मो. नं. : 7869203309 ◘ सोना दीवान - मो. नं. : 9827138395 ◘ आशुतोष विश्वकर्मा - मो. नं. : 8839215630 ◘ सोना दीवान - मो. नं. : 9827138395 ◘ शिकायत के लिए क्लिक करें - Click here ◘ फेसबुक  : cninews ◘ रजिस्ट्रेशन नं. : • Reg. No.: EN-ANMA/CG391732EC • Reg. No.: CG14D0018162 

Saturday, December 11, 2021

चार प्रतिष्ठानों पर 1 लाख 23 हजार रूपये का जुर्माना

 चार प्रतिष्ठानों पर 1 लाख 23 हजार रूपये का जुर्माना


,,,

सीएन आई  न्यूज़ सिवनी मध्य प्रदेश से छब्बी लाल कमलेशिया की रिपोर्ट

सिवनी। जिले में मानक खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने को लेकर नियमित रूप से खाद्य प्रतिष्ठानों की जाँच की जा रही है तथा अमानक खाद्य विक्रय करने वाले प्रतिष्ठानों पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में अपर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत चार प्रकरणों में अपर कलेक्टर सुश्री सुनीता खंडायत द्वारा 1 लाख 23 हजार रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

      जिसमें बिना बैच नंबर और बीआईएस नंबर लिए पानी पाउच पैक करने पर रोहित बघेल पर 50000 रूपये का जुर्माना, अवमानक गुटका युक्त राजश्री बेचने पर  जितेंद्र किराना स्टोर्स लखनादौन पर 35000 रूपये का जुर्माना एवं घंसौर के सुनील  होटल पर 30000 रूपये एवं बबलू होटल पर 8000 रूपये का जुर्माना आरोपित किया गया ।

No comments:

Post a Comment

Please do not enter any spam link in the comment box.

Hz Add

Post Top Ad