चिटफण्ड के मामले दुर्ग पुलिस की लगातार कार्यवाही जारी आरोपियों के विरुद्ध 5 राज्यो में है अपराध पंजीबद्ध- मप्र / गुजरात/ राजस्थान/महाराष्ट्र...
थाना उतई के अपराध क्रमांक 75/17 धारा 420, 409, 34 भादवि 10 छ.ग. के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रकरण में विवेचना एवं आरोपी दो डायरेक्टर को पूर्व में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया था,
प्रकरण के शेष फरार आरोपियों का पता तलाश किया जा रहा था।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय दुर्ग बी.एन. मीणा, अति. पुलिस अधीक्षक महोदय (ग्रामीण) अनंत साहू एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी महोदय पाटन देवांष सिंह राठौर के द्वारा लगातार प्रकरण के आरोपियों को पकड़ने हेतु निर्देशित किया गया था l
परिपालन में थाना उतई से टीम गठित कर अन्य आरोपियों के संबंध में पता तलाश किया गया l आरोपियों की राजस्थान में होने की जानकारी मिलने पर टीम रवाना किया गया था l
आरोपिगण 01. दीपक गहलोेत पिता हरीषचंद गहलोत उम्र 46 साल निवासी- ग्राम व पोस्ट सोंडवा तहसील सोंडवा जिला अलीराजपुर (म0प्र0)
02. दिनेष भूरिया पिता सपला जी भूरिया उम्र 37 साल निवासी ग्राम दातौड़ मालाफलिया थाना राणापुर जिला झाबुआ (म0प्र0) को विधिवत गिरफ्तार कर थाना उतई के अप0क्र0 75/2017 के आरोपी होने से गिरफ्तार किया गया
बाद अभिरक्षा में लेकर माननीय न्यायालय दुर्ग के समक्ष प्रस्तुत कर रिमाण्ड पर भेजा गया।
उक्त समस्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक नवी मोनिका पाण्डेय, सउनि राजकुमार देषमुख, प्र0आर0 304 नोहर सिंह आर्य (चैकी मचांदूर) आर0 1363 सुरेन्द्र सिंह चैहान, आर0 1474 डिलेष्वर देषमुख व आर0 762 मुकेश यादव का सराहनीय योगदान रहा हैं।

















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