हट्टा में किशोर न्याय अधिनियम का दिया गया प्रशिक्षण
शिवशंकर पाण्डेय बालाघाट)
बालाघाट।समेकित बाल संरक्षण योजनान्तर्गत आज 21 फरवरी को ग्राम हट्टा के सामुदायिक भवन में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया I इस प्रशिक्षण में किशोर न्याय अधिनियम, POCSO ACT 2012 एवं ICPS योजनान्तर्गत देखरेख एवं संरक्षण वाले बच्चो के लिए संचालित गृह (बाल गृह, बालिका गृह एवं खुला आश्रय गृह ), फ़ॉस्टर केयर/स्पोंसरशिप स्कीम एवं महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री COVID बाल सेवा योजना, पी.एम.केयर योजना एवं किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओ हेतु संचालित वन स्टॉप सेण्टर की जानकारी दी गई I
कार्यक्रम में श्री आशीष शुक्ला (सचिव, विधिक सेवा प्राधिकरण बालाघाट), श्री सोमनाथ राय, विधिक सहायता अधिकारी बालाघाट, श्री नीरज स्वामी (आउटरीच वर्कर) म.बा.वि. बालाघाट, वन स्टॉप सेण्टर से श्रीमती यनिता राहगडाले (केस वर्कर), श्रीमती रंजना वैद्य (अध्यक्ष,पर्यावरण संरक्षण महिला मंडल ), कबीरा ग्राम संगठन हट्टा से श्रीमती विमला टेकवार (अध्यक्ष ), रश्मि फाये (सचिव), किरणलता मेहर(सदस्य ), अंजना माहुले (कोषाध्यक्ष ), डीलेश्वरी सहारे, शारदा सोनी (सी.आ.पी.), श्रीमती शीला पटले (समाज सेवी ) एवं चाइल्ड लाईन के सदस्यों द्वारा जानकारी दी गई I

















No comments:
Post a Comment
Please do not enter any spam link in the comment box.