फसल नरवाई जलाने वाले की खैर नहीं
धारा 188 के अंतर्गत होगी कार्यवाही
सी एन आई न्यूज़ सिवनी मध्य प्रदेश से जिला ब्यूरो की रिपोर्ट
सिवनी कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. राहुल हरिदास फटिंग ने दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत व्यापक लोकहित के दृष्टिकोण से सिवनी जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में किसानों द्वारा फसलों की कटाई के पश्चात अवशेषों (नरवाई) को जलाने को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गए है। जारी आदेशानुसार कोई भी किसान अपनी फसल काटने के पश्चात फसल अवशेषों (नरवाई) को नहीं जलाएगा। रबी मौसम की फसलों की कटाई कम्बाईन हार्वेस्टर के साथ स्र्टॉ मैनेजमेंट सिस्टम लगान अनिवार्य होगा। यदि कृषक फसलों की कटाई से कम्बाईन हार्वेस्टर के साथ स्टॉ मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग नहीं करते हैं तो उन्हें स्टॉ रीपर का उपयोग कर फसलों के अवशेषों से भूसा प्राप्त करना होगा।इस आदेश का उल्लंधन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध म.प्र. शासन के पर्यावरण विभाग के आदेश क्रमांक एफ-12-37/2017/18-5.दिनांक 15.5.2017 अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी। उक्त आदेश का उल्लंघन के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।


















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