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Saturday, March 19, 2022

अवैध रूप से शराब बिक्री करने वाले घुटकुरी ढाबा के संचालक पर थाना गातापार पुलिस की बडी कार्यवाह


अवैध रूप से शराब बिक्री करने वाले घुटकुरी ढाबा के संचालक पर थाना गातापार पुलिस की बडी कार्यवाह

113 पौवा देशी प्लेन मंदिरा 20.340 बल्क लीटर कीमती 9040 रू. एवं पुरानी इस्तेमाली कार मारूती सुजकी अल्टो 800 क्रमांक सीजी 08 एसी 4507 किमति 2,00,000 रू. कुल जुमला 2,09040 को जप्त।   आरोपी - नरेन्द्र कुमार वर्मा पिता रामनाथ वर्मा उम्र 42 वर्ष ग्राम धौराभाठा थाना गातापार जिला राजनांदगांव।


 श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज दुर्ग श्री ओ.पी. पाल एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संतोश सिंह के निर्देषानुसार अति0 पुलिस अधीक्षक श्री सजय महादेवा, अनुविभागीय पुलिस अधिकारी खैरागढ़ श्री दिनेश सिन्हा के  मार्गदर्षन पर थाना प्रभारी गातापार उप निरीक्षक जीतेन्द्र डहरिया के हमराह में जिले में चलाये जा रहे निजात अभियान मुहिम में दिनांक 18.03.2022 को अवैध रूप से शराब बिक्री करने वाले आरोपी नरेन्द्र कुमार वर्मा से 113 पौवा देशी मदिरा प्लेन शराब एवं घटना में प्रयुक्त कार मारूती सुजकी अल्टो 800 क्रमांक सीजी 08 एसी 4507 को जप्त करने में सफलता मिली।

            जरिये मुखबीर से सूचना मिली की ग्राम साल्हेवारा घुटकुरी ढाबा के संचालक नरेन्द्र कुमार वर्मा अपने ढाबा के सामने अपने मारूती सुजकी अल्टो 800 कार में अवैध देशी शराब रखा हुआ है और बेचने के लिए ग्राहक ढुढ रहा है की सूचना मिला कि सूचना मिलते ही उक्त सूचना के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त कर तत्काल टीम बनाकर गातापार थाना हमराह स्टाफ अधिग्रहित वाहन से ग्राम साल्हेवारा घुटकुरी ढाबा बजरंग बली मंदिर के पास घेराबंदी कर रेडकार्यवाही किया नरेन्द्र वर्मा नामक व्यक्ति के कब्जे से 113 पौवा देशी प्लेन मदिरा कुल जुमला शराब 20.340 बल्क लीटर शराब कीमती 9040 रू. एवं घटना में प्रयुक्त कार मारूती सुजकी अल्टो 800 क्रमांक सीजी 08 एसी 4507 किमति 2.00,000 को गवाहो के समक्ष जप्त कर आरोपी के विरूध्द थाना गातापार में अप.क्र. 24/2022 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया एवं आरोपी नरेन्द्र कुमार वर्मा को विधिवत गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराकर गिर0 किया गया एवं मामला अजामनतीय होने से माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायालय खैरागढ़ के समक्ष पेश किया गया एवं आरोपी को ज्युडिश्यिल रिमांड पर उप जेल सलौनी खैरागढ भेजा गया। उक्त कार्यवाही में. सउनि डेजलाल मांडले, सउनि जयमल उईके प्र0आर0 216 केवलराम, आर0 1209 भगत सिरदार, आर0 1140 भुपेन्द्र चन्द्रा सीएएफ प्र0आर0 325 भागवत का सराहनीय योगदान रहा।

*सीएनआई खैरागढ़ से सोमेश कुमार की रिपोर्ट*

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